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मिर्जापुर: अनर्गल बयानबाजी मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र पर आरोप तय, नौ को फिर होगी पेशी

Tue, 03 Oct 2023 03:30 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर Published by: उत्पल कांत Updated Tue, 03 Oct 2023 03:30 PM IST
सार

मिर्जापुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में मंगलवार को पेशी के दौरान सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी व धक्का मुक्की के मामले में ज्ञानपुर के पूर्व विधायक व बाहुबली विजय मिश्र पर आरोप तय हुए।कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 9 अक्तूबर तय की।

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Charges framed against former MLA Vijay Mishra in unrestrained rhetoric case in mirzapur
पूर्व विधायक विजय मिश्र को पेशी पर ले जाती पुलिस। - फोटो : फाइल

विस्तार

मिर्जापुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में मंगलवार को पेशी के दौरान सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी व धक्का मुक्की के मामले में ज्ञानपुर के पूर्व विधायक व बाहुबली विजय मिश्र पर आरोप तय हुए।कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 9 अक्तूबर तय की। इस दिन फिर से विजय मिश्र की पेशी होगी। मंगलवार को कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद की गई थी।

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सामूहिक दुष्कर्म, गैंगस्टर व संपत्ति हड़पने के मामलों में पूर्व विधायक विजय मिश्र बीते कई वर्ष से जेल में बंद है। बीते साल रंगदारी के एक मामले में विजय मिश्र की पेशी एमपी-एमएलए कोर्ट आनंद उपाध्याय की अदालत में हुई थी। पेशी के बाद विजय मिश्र ने सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की थी। इस दौरान पुलिसकर्मियों से धक्कामुक्की भी की गई थी।
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मामले में पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने के बाद विजय मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बीते 18 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान बहस हुई। आरोप तय करने के लिए तीन अक्तूबर की तिथि तय थी। मंगलवार को हुई सुनवाई में विजय मिश्र पर आरोप तय हुए। अब 9 अक्तूबर  को मामले की अगली सुनवाई होगी। 

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