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Mirzapur: आचार संहिता उल्लंघन मामले में भदोही सांसद रमेश बिंद दोषमुक्त, 2017 विधानसभा चुनाव का था मामला

Wed, 05 Apr 2023 07:02 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मिर्जापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मिर्जापुर Published by: किरन रौतेला Updated Wed, 05 Apr 2023 07:02 AM IST
सार

2017 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे विधायक रमेश बिंद के ऊपर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार उपाध्याय ने दोषमुक्त कर दिया।

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Bhadohi MP Ramesh Bind acquitted in the code of conduct violation case, it was a matter of 2017 assembly elect
रमेश चंद्र बिंद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे विधायक रमेश बिंद के ऊपर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार उपाध्याय ने दोषमुक्त कर दिया।

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भदोही से भाजपा के वर्तमान सांसद रमेश बिंद 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से मझवां विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे। उस समय वह मझवां से विधायक थे। 13 जनवरी 2017 को उड़नदस्ता प्रभारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, उप निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह, यातायात प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुंहकूचवा से रॉबर्टसगंज चौराहे के पास चुनाव लड़ रहे रमेश बिंद की स्कॉर्पियो को रोका। इसमें सात व्यक्ति बैठे थे।

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Bhadohi MP Ramesh Bind acquitted in the code of conduct violation case, it was a matter of 2017 assembly elect
रमेश चंद्र बिंद - फोटो : अमर उजाला
स्कॉर्पियो के आगे-पीछे, अगल-बगल पूरी गाड़ी नीले रंग से रंगी थी। गाड़ी पर विधायक रमेश बिंद, बसपा सुप्रीमो मायावती की फोटो और चुनाव चिन्ह लगा था। शीशे पर लगी फिल्म को मौके पर उतरवाया गया । वाहन का चालान काटा गया। पुलिस ने विधायक रमेश बिंद व दीपक कुमार के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर किया। विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार उपाध्याय ने रमेश बिंद व दीपक कुमार के ऊपर दर्ज मुकदमा में दोषमुक्त करार दिया।
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