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Mirzapur News: सात दोषियों को 18.5 हजार जुर्माने की सजा

Wed, 22 Jan 2025 12:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jan 2025 12:26 AM IST
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Ban on bhajan kirtan at disputed site
मिर्जापुर। लापरवाही के साथ वाहन चलाकर दुर्घटना करने और मारपीट के अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए अदालत ने मंगलवार को सात दोषियों को साढ़े 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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देहात कोतवाली में वाहन चालक की लापरवाही से दुर्घटना में मौत का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस मामले की प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को अदालत में पेश किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन अंजुम सैफी की अदालत ने दोषी बेचू यादव, निवासी लरबक, थाना कछवां को पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 20 दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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देहात कोतवाली में ही लापरवाही के वाहन चलाकर दुर्घटना करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन अंजुम सैफी की अदालत ने दोषी महेश शुक्ला, निवासी मोहम्मदपुर, थाना बरसठी, जनपद जौनपुर को दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आठ दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं, अहरौरा थाने में भी सड़क हादसे में मौत का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज सीनियर डिवीजन अंजुम सैफी की अदालत ने दोषी राममिलन, निवासी फरीदाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ को पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 17 दिन कैद की सजा भुगतनी होगी। अहरौरा में ही सड़क दुर्घटना के मामले में रामसजीवन, निवासी लपानी, थाना सोनहां, जनपद बस्ती को 3500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना जमा न करने पर 15 दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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वहीं, चुनार थाने में मारपीट और गाली-गलौज का मुकदमा दर्ज था। सिविल जज सीनियर डिविजन अंजुम सैफी की अदालत ने दोषी मीतला बिंद, दुर्गा बिंद और मुलुई, निवासी रायपुर, थाना चुनार को एक-एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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