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Mirzapur News: हत्या और ठगी मामले में तीन की जमानत याचिका खारिज
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मिर्जापुर। जिले में अलग-अलग स्थानों पर हत्या और ठगी मामले में तीन लोगों की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दी गई। कटरा कोतवाली क्षेत्र के डंगहर मोहल्ले में 2021 में राम नरायण राम ने अपनी भाभी और उसके दो बच्चों की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। यज्ञ नरायण ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक राय ने जमानत का विरोध किया। जिसके बाद जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
दूसरा मामला ठगी का है। इसमें किशोरी लाल ने बीते 22 अप्रैल को साइबर क्राइम थाने में 79 लाख की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी तरुण शर्मा निवासी मयूर बिहार नई दिल्ली ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। जिसमें जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। तीसरा मामला भी ठगी का है। देहात कोतवाली में श्याम कुमारी ने नूतन चौरसिया पर नौ लाख 15 हजार रुपपये की ठगी का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया। मामले में नूतन चौरसिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। जिसमें सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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दूसरा मामला ठगी का है। इसमें किशोरी लाल ने बीते 22 अप्रैल को साइबर क्राइम थाने में 79 लाख की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी तरुण शर्मा निवासी मयूर बिहार नई दिल्ली ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। जिसमें जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। तीसरा मामला भी ठगी का है। देहात कोतवाली में श्याम कुमारी ने नूतन चौरसिया पर नौ लाख 15 हजार रुपपये की ठगी का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया। मामले में नूतन चौरसिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। जिसमें सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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