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हत्या और धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत निरस्त

Thu, 26 Nov 2020 12:38 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2020 12:38 AM IST
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Bail of accused of murder and fraud revoked
मिर्जापुर। जमालपुर थाना क्षेत्र के भड़ेवल गांव में हुई हत्या और शहर कोतवाली क्षेत्र के तरकापुर गांव में धोखाधड़ी के अलग-अलग मामलों के आरोपियों के जमानत की सुनवाई करते हुए न्यायालय सत्र न्यायाधीश लालचंद गुप्ता ने जमानत याचिका निरस्त कर दिया।
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जमालपुर थाना क्षेत्र के भड़ेवल गांव के बिंदपुरवा के मुन्नी लाल पुत्र गुल्लम झोपड़ी लगाकर अकेले रहते थे। उनकी पत्नी और बच्चे नहीं थे। रात में किसी ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। मामले में आरोपी बिहारी यादव पुत्र पारस यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिता दाखिल किया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के तरकापुर का है। तरकापुर निवासी श्रीप्रकाश ने अमृतलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था कि माता तारा देवी के नाम जमीन है। विपक्षी फर्जी इकरारनामा कराकर जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने आरोपी अमृत लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। अमृत लाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक राय ने जमानत का विरोध किया। जिला जज लालचंद गुप्ता ने दोनों पत्रावली पर मिले साक्ष्य और अधिवक्ताओं की दलील के मद्देनजर दोनों की जमानत याचिका निरस्त कर दिया।
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