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एआरटीओ प्रशासन रविकांत शुक्ला का निलंबन रद्द, लिया चार्ज

Wed, 24 Mar 2021 07:58 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 24 Mar 2021 07:58 PM IST
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ARTO administration revokes suspension of Ravikant Shukla, charged
मिर्जापुर। जिले के एआरटीओ प्रशासन रविकांत शुक्ला का निलंबन हाईकोर्ट के आदेश के बाद निरस्त हो गया। बहाली के बाद बुधवार को उन्होंने पुन: मिर्जापुर एआरटीओ प्रशासन पद का चार्ज संभाला। विभागीय कार्यों में लापरवाही पर हुए निलंबन को हाईकोर्ट ने गलत माना और निलंबन आदेश को रद किया।
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अक्तूबर में शासन द्वारा जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई थी कि कितने लाइसेंस लंबित हैं। जिस पर एआरटीओ ने बताया कि कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है। शासन को यह बात पची नहीं और उन्होंने इसे मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद तत्कालीन डीएम ने एआरटीओ से जवाब मांगा। एआरटीओ ने लिखित रूप से बताया कि कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है। डीएम ने रिपोर्ट शासन को भेजी तो शासन ने पोर्टल की जांच कराने को कहा। जिसके बाद परिवहन विभाग के पोर्टल की जांच की गई। पता चला कि लाइसेंस संबंधी कई मामले पेंडिंग हैं। एआरटीओ के गलत सूचना देने संबंधी मामले की जांच के बाद डीएम ने रिपोर्ट शासन को भेज दी। इसके बाद प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने लाइसेंस के संबंध में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर एआरटीओ प्रशासन रवि कांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया। उनको लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया। मामले में एआरटीओ हाईकोर्ट चले गए। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निलंबन को गलत माना और निलंबन निरस्त कर दिया। बुधवार को कार्यालय पहुंच एआरटीओ प्रशासन रविकांत शुक्ला ने पद भार ग्रहण किया।
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