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Mirzapur News: एक किशोरी से दो बार छेड़खानी के आरोपी को सजा

Wed, 15 Mar 2023 12:40 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 15 Mar 2023 12:40 AM IST
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Accused of molesting a teenager twice sentenced
मिर्जापुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से दो बार छेड़खानी करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए एक में छह वर्ष और दूसरे में चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 29 मई 2014 को थाने में तहरीर देकर बताया कि सूरज ने उनकी पुत्री के साथ छह माह पहले छेड़छाड़ की थी। जेल से छूटकर आया तो घर के आंगन में सो रही पुत्री का हाथ पकड़कर खींचने लगा। उसे जबरदस्ती खेत की ओर ले जाने लगा। पुत्री ने शोर मचाया तो मौके पर जाकर उसे छोड़ाया। पुलिस ने मामले में छेड़खानी और पाॅक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक सनातन कुमार ने गवाहों को परीक्षित कराने के साथ सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अधिवक्ताओं की दलील के आधार पर आरोपी सूरज को छेड़खानी के दोनों मामलों में दोषी पाते हुए एक में छह वर्ष और दूसरे में चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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