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Mirzapur News: फर्जी तरीके से पॉलिसी कराने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Sun, 20 Sep 2026 12:55 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:55 AM IST
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Accused of fraudulently obtaining a policy denied bail.
मिर्जापुर। फर्जी तरीके से पैसा दोगुना कराने का लालच देकर पॉलिसी कराकर पैसे हड़पने के मामले में आरोपी जय कृष्ण मिश्रा की जमानत याचिका को अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने उसे निरस्त कर दिया। पीड़ित अल्पना सिंह ने बताया कि जय कृष्ण मिश्रा से 15 वर्ष से अधिक समय से जान पहचान है। जय कृष्ण घर आता-जाता था। पारिवारिक संबंध होने से परिवार के लोग काफी विश्वास रखते थे। उसने परिजनों को बताया कि वह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। उसके बैंक में रुपये को दोगुना करने का अच्छा प्लान है, जिसमें मनी बैक और पेंशन की सुविधा है।
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परिवार के लोग उसके झांसे में आ गए। आरोपी को लाखों रुपये नकद देकर भाई, बहन, माता-पिता के नाम 13 पॉलिसी करा ली। कुछ पॉलिसियां मैच्योर हो गईं तो वह आईसीआईसीआई बैंक जाकर मैच्योरिटी राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन करने गईं। तब आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ओर से बताया गया कि सभी कागजात फर्जी हैं। न उस नंबर की पॉलिसी है और न डाटा फीड है।
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15 जून 2025 को विपक्षी से पैसा मांगने गईं तो उसने धमकी दी। तहरीर देने पर आरोपी के खिलाफ कोतवाली शहर में प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता दांडिक ने जमानत का विरोध करते हुए उसे निरस्त करने की मांग की। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। संवाद
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