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Mirzapur News: किशोरी को भगाने के दोषी को 5 साल का कारावास
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लालगंज थाने में नाबालिग को बहलाकर भगाने के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
17 नवंबर 2015 को थाना लालगंज पर एक व्यक्ति ने नामजद तहरीर देकर नाबालिग पुत्री को बहलाकर भगा ले जाने की तहरीर दी थी। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत कर दोषी को कड़ी सजा दिए जाने की अपील की।
जिसके फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेंद्र कुमार राय ने दोषी रामनरेश उर्फ संतोष कुमार निवासी बसाहीपुर थाना लालगंज को पांच वर्ष के कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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17 नवंबर 2015 को थाना लालगंज पर एक व्यक्ति ने नामजद तहरीर देकर नाबालिग पुत्री को बहलाकर भगा ले जाने की तहरीर दी थी। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत कर दोषी को कड़ी सजा दिए जाने की अपील की।
जिसके फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेंद्र कुमार राय ने दोषी रामनरेश उर्फ संतोष कुमार निवासी बसाहीपुर थाना लालगंज को पांच वर्ष के कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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