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ग्राम प्रधान व सचिव से होगी 20 लाख 87 हजार की वसूली

Sat, 06 Feb 2021 12:10 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Feb 2021 12:10 AM IST
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20.87 lakhs to be recovered from the village head and secretary
मिर्जापुर। छानबे विकास खंड के अरंगी सरपती ग्राम पंचायत में ग्राम निधि के 20 लाख 87 हजार सात सौ 26 रुपये के गबन के मामले में जिलाधिकारी ने वसूली का आदेश दिया है। अब ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव से गबन की धनराशि की आधी-आधी रकम वसूल की जाएगी।
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ग्राम निधि के तहत किए जा रहे विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाते हुए इसी ग्राम पंचायत के निवासी हंसराज ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। इस पर जिलाधिकारी ने रिट आदेश के क्रम में ग्राम प्रधान के समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के संपादन पर रोक लगा दिया था। इसके बाद दूसरी जांच में जिला विद्यालय निरीक्षक व आरईडी के सहायक अभियंता को नामित किया गया। उनकी जांच रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को भेजी गई। उसके बाद इसमें ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया। बताया गया कि जो स्पष्टीकरण दिया गया वह काफी लचर था। इसलिए जिला प्रशासन ने उसे विचारणीय नहीं माना। इसके बाद जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव को गबन की गई राशि का आधा- आधा अर्थात प्रत्येक को 10 लाख 43 हजार आठ सौ 63 रुपये एक माह के अंदर जमा करने का आदेश दिया। डीपीआरओ अरविंद कुमार ने कहा कि आदेश हो गया है। कार्रवाई होगी। मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि वसूली के लिए नोटिस दी जा रही है।
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