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छोटी छोटी जानकारी से प्रत्येक व्यक्ति को विवेक होता है।
Updated Sun, 30 Sep 2018 12:05 AM IST
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लालगंज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव के निर्देश में शनिवार को बापू उपरौध इंटर कालेज में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को कानून की जानकारी दी गई।
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय हरी शुक्ला ने कहा कि छोटी छोटी जानकारी से प्रत्येक व्यक्ति विवेक होता है। इससे वह अच्छाई और बुराई दोनों जानता है। कहा कि एक बात सत्य है कि बुराई से किसी का भला नही होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डीएलएस लवली जायसवाल ने कहा कि सुलह से दोनों पक्ष की जीत होती है। कहा कि जन जन को विधि की जानकारी होनी चाहिए । कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि मदद करने वाले को परेशान नही किया जाएगा। दुर्घटना के समय प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह संकट के समय मदद करे। अपर जिला जज आकृति गौतम ने कहा कि अन्याय का प्रतिरोध केवल लड़की ही नही लड़के भी समान रूप में कर सकते हैं । कहा कि नारी व पुरुष के रूप में कार्य करने की क्षमता पर सवाल नही खड़ा किया जा सकता है। कहा कि एफआईआर संगीन मामलों में दर्ज होता है।, सीजेएम इंद्रजीत सिंह ने कहा कि धारा 125भरण पोषण का अधिकार देता है। इस अधिकार से माता पिता व पुत्र पुत्री का बचपन और बुढ़ापे में भरण पोषण करने का अधिकार मिलता है। तहसीलदार कर्मेद्र कुमार ने जमीन संबंधी जानकारी दिए। स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य डा. धर्मजीत सिंह और संचालन सुरेश त्रिपाठी तथा दीपक श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप में किया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक देवकी सिंह , प्रबंधक कृष्णकांत दूबे ,कमल नयन दूबे ,धीरेंद्र त्रिपाठी,ज्ञान प्रकाश, लालबहादुर सिंह, प्रहलाद सिंह,रविंद्र पांडेय समेत विद्याल के छात्र छात्रा मौजूद रहे। बच्चों ने निबंध भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर पुरस्कार प्राप्त किए।
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय हरी शुक्ला ने कहा कि छोटी छोटी जानकारी से प्रत्येक व्यक्ति विवेक होता है। इससे वह अच्छाई और बुराई दोनों जानता है। कहा कि एक बात सत्य है कि बुराई से किसी का भला नही होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डीएलएस लवली जायसवाल ने कहा कि सुलह से दोनों पक्ष की जीत होती है। कहा कि जन जन को विधि की जानकारी होनी चाहिए । कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि मदद करने वाले को परेशान नही किया जाएगा। दुर्घटना के समय प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह संकट के समय मदद करे। अपर जिला जज आकृति गौतम ने कहा कि अन्याय का प्रतिरोध केवल लड़की ही नही लड़के भी समान रूप में कर सकते हैं । कहा कि नारी व पुरुष के रूप में कार्य करने की क्षमता पर सवाल नही खड़ा किया जा सकता है। कहा कि एफआईआर संगीन मामलों में दर्ज होता है।, सीजेएम इंद्रजीत सिंह ने कहा कि धारा 125भरण पोषण का अधिकार देता है। इस अधिकार से माता पिता व पुत्र पुत्री का बचपन और बुढ़ापे में भरण पोषण करने का अधिकार मिलता है। तहसीलदार कर्मेद्र कुमार ने जमीन संबंधी जानकारी दिए। स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य डा. धर्मजीत सिंह और संचालन सुरेश त्रिपाठी तथा दीपक श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप में किया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक देवकी सिंह , प्रबंधक कृष्णकांत दूबे ,कमल नयन दूबे ,धीरेंद्र त्रिपाठी,ज्ञान प्रकाश, लालबहादुर सिंह, प्रहलाद सिंह,रविंद्र पांडेय समेत विद्याल के छात्र छात्रा मौजूद रहे। बच्चों ने निबंध भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर पुरस्कार प्राप्त किए।
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