{"_id":"5b5cbce44f1c1b4f748b7624","slug":"181532804324-mirzapur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"साप्ताहिक बंदी पर दुकान खुलने पर लगेगा दंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
साप्ताहिक बंदी पर दुकान खुलने पर लगेगा दंड
Updated Sun, 29 Jul 2018 01:08 AM IST
विज्ञापन
मिर्जापुर। जिले में साप्ताहिक बंदी के दिन दुकान खोलने पर दुकानदारों पर दंड लगेगा। जिलाधिकारी अनुराग पटेल के निर्देश पर द्वारा ठित टास्क फोर्स ने शनिवार को दुकानों का औचक निरीक्षण कर चेतावनी दी।
जिले में दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के तहत सभी नगर पालिका, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया में साप्ताहिक बंदी का दिन निश्चित किया गया है। साप्ताहिक बंदी सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा, सहायक श्रमायुक्त आरके पाठक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी और पुलिस बल के सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया है। साप्ताहिक बंदी के दिन दुकान व्यवसाय के लिए खोलने पर कार्रवाई और अर्थदंड लगाया जाएगा। सहायक श्रमायुक्त आरके पाठक ने कहा कि साप्ताहिक बंदी के दिन द़ुकान खोलने पर दंडात्मक कार्रवाई होने पर दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
विज्ञापन
जिले में दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के तहत सभी नगर पालिका, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया में साप्ताहिक बंदी का दिन निश्चित किया गया है। साप्ताहिक बंदी सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा, सहायक श्रमायुक्त आरके पाठक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी और पुलिस बल के सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया है। साप्ताहिक बंदी के दिन दुकान व्यवसाय के लिए खोलने पर कार्रवाई और अर्थदंड लगाया जाएगा। सहायक श्रमायुक्त आरके पाठक ने कहा कि साप्ताहिक बंदी के दिन द़ुकान खोलने पर दंडात्मक कार्रवाई होने पर दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
विज्ञापन