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दवा बिक्री में अनियमितता पर सहायक आयुक्त की कार्रवाई
Updated Thu, 05 Apr 2018 12:28 AM IST
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मिर्जापुर। सहायक आयुक्त औषधि विंध्याचल मंडल अतुल कुमार उपाध्याय ने दवा की बिक्री में अनियमितता बरतने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक मनोज कुमार सिंह की जांच के बाद उनकी संस्तुति पर की गई। सहायक आयुक्त औषधि ने सात दवा की दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जबकि 16 दवा की दुकानों का लाइसेंस निलंबित करते हुए दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा है। सहायक आयुक्त ने इन दुकानों के दवा बिक्री पर रोक लगाई है।
जनपद में दवा की दुकानों पर दवाइयों की बिक्री में अनियमितता की शिकायत मिली थी। औषधि निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने जांच की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर सात दवा की दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया। इसमें महेश मेडिकल स्टोर लल्ल्न बेबी की गली गनेशगंज, सिंह मेडिकल स्टोर शिव प्रताप कोटाघाट हलिया, जायसवाल केमिस्ट सबरी फाटक, सौरभ मेडिकल स्टोर इमामबाड़ा, साई मेडिकल स्टोर सत्यानगंज अहरौरा, सुपर मेडिकल स्टोर रमईपट्टी, शांति फार्मा रमईपट्टी और हाजी रमजान अली एंड कंपनी अस्पताल रोड रामबागम की दवा की सात दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया है। बताया कि इन दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन समुचित जवाब नहीं देने के कारण लाइसेंस निरस्त किया गया है। इनके द्वारा दवा की बिक्री करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार दवा की 16 दुकानों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। इसमें विजय मेडिकल स्टोर भावां देवपुरा मड़िहान, सबरी मेडिकल स्टोर महुवरिया, शेखर मेडिकल स्टोर ब्रहमचारी का कुंआ, न्यू परमहंस मेडिकल स्टोर मिताली कछवां, आशीष मेडिकल स्टोर तिलठी चिल्ह, शिवांशी मेडिकल एजेंसी रूदौली चुनार, बीके मेडिकल स्टोर अमरावती चौराहा विंध्याचल, दिनेश मेडिकल स्टोर महुवरिया, मॉरिया मेडिकल स्टोर अमरावती विंध्याचल, विशेश्वर मेडिकल हॉल, विंध्यवासिनी मेडिकल स्टोर महुवरिया, दूबे मेडिकल स्टोर भांवा मड़िहान, राज मेडिकल स्टोर कछवां, वर्षा मेडिकल स्टोर बरियाघाट, अजीत मेडिकल एंड केमिस्ट पीलीकोठी स्टेशन, चित्रा मेडिकल सेंटर घंटाघर शामिल हैं। इन दुकानों को अनियमितता के आरोप में निलंबित किया गया है।
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जनपद में दवा की दुकानों पर दवाइयों की बिक्री में अनियमितता की शिकायत मिली थी। औषधि निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने जांच की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर सात दवा की दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया। इसमें महेश मेडिकल स्टोर लल्ल्न बेबी की गली गनेशगंज, सिंह मेडिकल स्टोर शिव प्रताप कोटाघाट हलिया, जायसवाल केमिस्ट सबरी फाटक, सौरभ मेडिकल स्टोर इमामबाड़ा, साई मेडिकल स्टोर सत्यानगंज अहरौरा, सुपर मेडिकल स्टोर रमईपट्टी, शांति फार्मा रमईपट्टी और हाजी रमजान अली एंड कंपनी अस्पताल रोड रामबागम की दवा की सात दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया है। बताया कि इन दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन समुचित जवाब नहीं देने के कारण लाइसेंस निरस्त किया गया है। इनके द्वारा दवा की बिक्री करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार दवा की 16 दुकानों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। इसमें विजय मेडिकल स्टोर भावां देवपुरा मड़िहान, सबरी मेडिकल स्टोर महुवरिया, शेखर मेडिकल स्टोर ब्रहमचारी का कुंआ, न्यू परमहंस मेडिकल स्टोर मिताली कछवां, आशीष मेडिकल स्टोर तिलठी चिल्ह, शिवांशी मेडिकल एजेंसी रूदौली चुनार, बीके मेडिकल स्टोर अमरावती चौराहा विंध्याचल, दिनेश मेडिकल स्टोर महुवरिया, मॉरिया मेडिकल स्टोर अमरावती विंध्याचल, विशेश्वर मेडिकल हॉल, विंध्यवासिनी मेडिकल स्टोर महुवरिया, दूबे मेडिकल स्टोर भांवा मड़िहान, राज मेडिकल स्टोर कछवां, वर्षा मेडिकल स्टोर बरियाघाट, अजीत मेडिकल एंड केमिस्ट पीलीकोठी स्टेशन, चित्रा मेडिकल सेंटर घंटाघर शामिल हैं। इन दुकानों को अनियमितता के आरोप में निलंबित किया गया है।
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