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Mirzapur News: 11 दोषियों को जुर्माने की सजा, एक को कारावास

Wed, 12 Mar 2025 12:06 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 12 Mar 2025 12:06 AM IST
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11 culprits sentenced to fine, one imprisoned
मिर्जापुर। जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 12 मुकदमों की सुनवाई मंगलवार को अलग-अलग अदालतों में हुई। इसमें 11 दोषियों को जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, गांजा बेचने के मामले में एक दोषी को छह महीने कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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पड़री थाने में दर्ज सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत करने के दोषी कमल नारायण पांडेय, निवासी नान्हूपुर को को सिविल जज अभिषेक सिंह की अदालत ने 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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वहीं, विंध्याचल थाने में दर्ज चोरी के मुकदमे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत ने दोषी राजकुमार सोनी, निवासी बरतर चौराहा, थाना विंध्याचल को एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। लालगंज थाने में दर्ज गांजा बेचने के मामले में इसी बदालत ने दोषी सलीम, निवासी बसहीकलां, थाना लालगंज को छह महीने कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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शहर कोतवाली में दर्ज बाइक चोरी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत ने दोषी रामजी सिंह, निवासी भेवर करमनपुर थाना पड़री को 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।शहर और कटरा कोतवाली में जबरदस्ती पैसे मांगने के मामले में इसी अदालत ने ईश्वर चंद्र पाठक, निवासी गुरुसंडी को 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।शहर कोतवाली में दर्ज मारपीट के मुकदमे में इसी अदालत ने दोषी बच्चेलाल निवासी बबुआ का पोखरा को 700 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
जिगना थाने में दर्ज मारपीट, धमकी देने के दो मुकदमों की सुनवाई करते हुए सिविल जज अंजुम सैफी की अदालत ने दोषी इंद्रमणि, निवासी नगवासी, थाना जिगना को 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दूसरे दोषी दोषी शिवराम यादव निवासी झिलवर थाना जिगना को एक हजार रुपये जुर्माने की सजा वुनाई।
इसी अदालत ने कछवां थाना में दर्ज लोक सेवक से मारपीट के मामले में दोषी स्वामीनाथ सिंह, निवासी गड़ौली, थाना कछवां को 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदलहाट थाने में दर्ज मारपीट और धमकी देने के मुकदमे में इसी अदालत ने दोषी राजेंद्र पटेल, निवासी कौवासात, थाना अदलहाट को एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसी तरह अदलहाट थाने में दर्ज कॉपी राइट एक्ट के उल्लंघन के मामले में अदालत ने दोषी रमेश कुमार, निवासी नरायनपुर को एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
शहर कोतवाली में दर्ज बाइक चोरी के मुकदमे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत ने दोषी मो. कलीम उर्फ बब्बू, निवासी अमानगंज, कोतवाली कटरा को दो हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
बाइक चोरी के दोषी को 7 साल का कारावास
मिर्जापुर। शहर कोतवाली में दर्ज बाइक चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी के सात साल कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 4000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

शहर कोतवाली में बाइक की चोरी कर, नंबर प्लेट, चेचिस और इंजन नंबर बदलकर बदलने का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत ने दोषी सलीम नट, निवासी बसहीकलां, थाना लालगंज को साल साल कारावास और 4000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर सात दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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