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छात्रा का अपहरण कर दुराचार करने के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

Wed, 12 Feb 2020 12:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 12 Feb 2020 12:39 AM IST
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10 years imprisonment for kidnapping and misdemeanor
मिर्जापुर। पड़री थाना क्षेत्र के एक गांव में चार वर्ष पूर्व छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र राव की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई। आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कड़ी कैद के साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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पड़री थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा पढ़ने जाती थी तो गांव का युवक उससे छेड़खानी करता था। एक दिन छात्रा स्कूल गई तो घर पर उसके बीमार दादी की मौत हो गई। युवक ने छात्रा के विद्यालय जाकर दादी के बीमार होने की बात बताकर बहलाकर उसे वाराणसी ले गया। वहां से ट्रेन में बैठा कर बाहर लेकर चला गया। छात्रा के परिजनों को उसके लापता होने की जानकारी हुई तो आरोपी युवक के खिलाफ 25 अक्तूबर 2016 को अपहरण करने का नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी जांच शुरु किया। 18 जनवरी 2017 को पुलिस ने लड़की को बरामद कर युवक को गिरफ्तार किया। छात्रा का मेडिकल और बयान कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक पर दुष्कर्म और पाक्सो की धारा बढ़ाते हुए विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सुनीता गुप्ता ने कुल सात गवाह परीक्षित कराए। अधिवक्ताओं की दलील, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी चंदन कुमार पुत्र मूलचंद को छात्रा के अपरहण और दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष की कड़ी कैद के साथ 25 हजार के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया।
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