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युवक के हत्यारे को आजीवन कारावास

Wed, 16 Oct 2019 02:42 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Oct 2019 02:42 AM IST
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Youth convicted for life imprisonment
मेरठ। युवक की हत्या कर उसके शव को नाले में बहाने के दोषी को स्पेशल जज गैंगेस्टर/अपर जिला जज पंकज मिश्रा ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी हरीश चंद सैनी ने थाना मुंडाली में 26 नवंबर 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका पुत्र अवधेश निवासी ग्राम नंगला कबूलपुर मुंडाली राजमिस्त्री का काम करता था। वह छिद्दा उर्फ भानू पुत्र रणवीर के यहां एक सप्ताह से काम कर रहा था। 26 नवंबर को अवधेश को हरिओम बुलाकर ले गया था। उसके बाद से बेटे का पता नहीं चला। 30 नवंबर को उसका शव मोदीनगर में मिला। जिसके बाद पुलिस ने हरिओम पुत्र वेदप्रकाश निवासी मुंडाली के खिलाफ चार्जशीट दी। जिसका विचारण स्पेशल जज गैंगेस्टर/एडीजे पंकज मिश्रा की अदालत में किया गया। जहां पर सरकारी वकील अंजली त्यागी ने वादी सहित अनेक गवाह पेश किए। अदालत ने हरिओम को अपहरण व हत्या, हत्या का साक्ष्य मिलने के आरोप का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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