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Meerut News: 13 साल बाद तिहरे हत्याकांड में महिला, उसके दो बेटे दोषी करार

Wed, 21 Dec 2022 09:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Dec 2022 09:00 AM IST
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Woman, her two sons convicted in triple murder after 13 years
13 साल बाद तिहरे हत्याकांड में महिला, उसके दो बेटे दोषी करार
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मेरठ। सोतीगंज निवासी शहाबुद्दीन, उनके पुत्र जाकिर और ताहिर की हत्या में 13 साल बाद मंगलवार को नामजद आरोपी अनवरी पत्नी मरहूम मिजाज व उनके दो बेटे शुजाऊद्दीन, जियाउद्दीन को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा सुनाने की तारीख 22 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि न्यायालय से उनको पूरी उम्मीद थी कि एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा।
न्यायालय अपर जिला जज (कोर्ट नंबर दो) ओमबीर सिंह ने तिहरे हत्याकांड में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनिल बख्शी और विनोद काजीपुर ने बताया कि 27 नवंबर 2009 को सदर थानाक्षेत्र के सोतीगंज में शहाबुद्दीन, उनके पुत्र जाकिर, ताहिर की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि शहाबुद्दीन ने हत्या में आरोपी मिजाज की बेटी जीनत का रिश्ता उनके ही रिश्तेदार जाकिर से कराया था। जीनत को मिर्गी के दौर पड़ते थे। इस पर जाकिर की मां सुरैया ने रिश्ता तोड़ दिया था। मिजाज इसे लेकर शहाबुद्दीन से रंजिश रखने लगा था।
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आरोप है कि मिजाज, उनकी पत्नी अनवरी, बेटे शुजाउद्दीन, जियाउद्दीन और दो नाबालिग ने धारदार हथियार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी मिजाज की मौत हो चुकी है। मुकदमा सदर थाने में दर्ज हुआ है। मिजाज के दो बेटे नाबालिग होने के कारण उनका परीक्षण किशोर न्यायालय में चला था। किशोर न्यायालय से दोनों आरोपियों को दिनांक 16 दिसंबर 22 को दोषी पाते हुए अधिकतम दंड देते हुए 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय में तीन आरोपी अनवरी पत्नी मिजाज, सुजाउद्दीन व जियाउद्दीन पुत्र मिजाज को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए दोषी करार दिया गया। तीनों दोषियो को सजा सुनाने के लिए 22 दिसंबर की तिथि नियत की है।
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