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Meerut News: मतदाता एपिक के अलावा 12 विकल्पों का प्रयोग कर करें मतदान
Tue, 16 Apr 2024 03:46 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Tue, 16 Apr 2024 03:46 AM IST
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बिजनौर। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एपिक के अलावा अन्य 12 विकल्पों का प्रयोग कर सकते हैं।
उन्होंने मतदान के लिए विकल्पों की जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता पहचान पत्र न होने पर मतदाता अपने आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक भी विकल्प हैं। इसके अलावा श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार के लोक उपक्रम व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद व विधायक के साथ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूआईडी) कार्ड के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट के माध्यम से भी नियमों का पालन कर मतदान कराया जाएगा।
- 27,26,115 मतदाता
डीएम ने बताया कि मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता सूचना पर्ची वितरण कार्य के सापेक्ष जिले में 27,28,731 सापेक्ष अब तक 27,26,115 मतदाताओं को सूचना पर्चियों का वितरण किया गया। उन्होंने समस्त बीएलओ एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि अवशेष मतदाता पर्चियां, डायरी संबंधित मतदाताओं को शतप्रतिशत रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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उन्होंने मतदान के लिए विकल्पों की जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता पहचान पत्र न होने पर मतदाता अपने आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक भी विकल्प हैं। इसके अलावा श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार के लोक उपक्रम व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद व विधायक के साथ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूआईडी) कार्ड के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट के माध्यम से भी नियमों का पालन कर मतदान कराया जाएगा।
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- 27,26,115 मतदाता
डीएम ने बताया कि मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता सूचना पर्ची वितरण कार्य के सापेक्ष जिले में 27,28,731 सापेक्ष अब तक 27,26,115 मतदाताओं को सूचना पर्चियों का वितरण किया गया। उन्होंने समस्त बीएलओ एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि अवशेष मतदाता पर्चियां, डायरी संबंधित मतदाताओं को शतप्रतिशत रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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