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Meerut News: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में विक्रम को 10 साल की सजा
Thu, 08 Aug 2024 03:51 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Thu, 08 Aug 2024 03:51 AM IST
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद्र शुक्ला ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए विक्रम उर्फ विनीत को 10 वर्ष के कारावास एवं एक लाख दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
थाना मंडावर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अनुसूचित जाति का है और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसके पांच लड़कियां और एक लड़का है। दूसरे नंबर का लड़की ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। विक्रम जो आवारा किस्म का है, उसकी लड़की पर निगाह रखता था। वह उसे बहला फुसलाकर 28 जून 2019 की शाम को ले गया। दो दिन बाद उसके पिता ने लड़की को वापस लौटा दिया। लड़की ने बताया उसके साथ विक्रम ने दुष्कर्म किया है।
पुलिस ने इस मामले में विक्रम के विरुद्ध अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी योगेंद्र सिंह के अनुसार इस मामले में विक्रम को अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है।
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थाना मंडावर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अनुसूचित जाति का है और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसके पांच लड़कियां और एक लड़का है। दूसरे नंबर का लड़की ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। विक्रम जो आवारा किस्म का है, उसकी लड़की पर निगाह रखता था। वह उसे बहला फुसलाकर 28 जून 2019 की शाम को ले गया। दो दिन बाद उसके पिता ने लड़की को वापस लौटा दिया। लड़की ने बताया उसके साथ विक्रम ने दुष्कर्म किया है।
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पुलिस ने इस मामले में विक्रम के विरुद्ध अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी योगेंद्र सिंह के अनुसार इस मामले में विक्रम को अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है।
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