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यूपी: ‘अंधा कानून’ देखकर किया था दोस्त का मर्डर, एक स्टीकर ने खोला राज

Thu, 19 Jul 2018 06:05 PM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
यूपी डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Updated Thu, 19 Jul 2018 06:05 PM IST
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UP: see 'blind law' movie and killed friend
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों न हो, कोई न कोई सुबूत छोड़ देता है। कर्ज में डूबे एक युवक ने दोस्त की हत्या कर खुद की मौत होने की चर्चा फैला दी। तेजाब से शव को जलाया, ताकि उसकी पहचान न हो सके। पुलिस ने टेलर के स्टीकर से शव की पहचान की और हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला उजागर हुआ तो हर कोई हैरान हुआ था। आरोपी ने बताया था कि उसने ‘अंधा कानून’ फिल्म से यह आइडिया लिया था। 

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ऐसे खुला था हत्याकांड 
27 जून 2017 को दिल्ली रोड स्थित साईंपुरम कॉलोनी के पीछे अधजला शव मिला था। शव के पास मोबिन निवासी मोहल्ला इत्तफाक नगर लिसाड़ी गेट का आधार कार्ड और एक शर्ट मिली थी। तत्कालीन इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी अजय अग्रवाल ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मोबिन के घर इसकी जानकारी दी। मोबिन के परिजनों ने शव की शिनाख्त मोबिन के रूप में की। शव के पास एक अधजली शर्ट मिली थी। जिस पर एक टेलर का स्टीकर था। पुलिस को शक हुआ कि जब शर्ट मोबिन की मिली तो अधजली शर्ट किसकी है। पुलिस ने इस स्टीकर से टेलर का पता लगाया। टेलर ने बताया कि आरिफ निवासी शानदार कॉलोनी लिसाड़ी गेट ने यह शर्ट सिलवाई थी।

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कर्जा सुनकर हुआ शक

UP: see 'blind law' movie and killed friend
यूपी पुलिस

पुलिस आरिफ के मकान पर पहुंची तो पता चला कि वह काफी दिनों से बाहर है। आसपास के लोगों ने बताया कि आरिफ का दोस्त मोबिन है, जिसके साथ वह गया था। मोबिन पर काफी कर्जा था। पुलिस ने इस बिंदु पर जांच करनी शुरू की। मोबिन के मोबाइल की सीडीआर निकाली। लगातार निगरानी कर रही ब्रह्मपुरी पुलिस ने आखिरकार 29 जून को मोबिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।  

साक्ष्य बरामद कर कोर्ट में पेश 
इंस्पेक्टर अजय अग्रवाल ने बताया कि मोबिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस ने कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर), मौके से बरामद आरोपी के कपड़े और मृतक आरिफ के कपड़ों को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए थे। पांच लोगों को गवाह बनाया गया। आरोपी मोबिन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इंस्पेक्टर अजय अग्रवाल का दावा है कि इस मामले में आरोपी को सजा होने व पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद है।

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