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8 जून से रहेगी यह व्यवस्था
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8 जून से रहेगी प्रदेश सरकार की यह व्यवस्था
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। प्रदेश सरकार ने जहां लॉक डाउन-5 की गाइड लाइन जारी कर दी है। वहीं, 8 जून तक जो व्यवस्था रहेंगी उन्हें भी जारी कर दिया गया है। 8 जून से अनलॉक डाउन-1 रहेगा जिसमें अलग-अलग शर्तों का पालन करना होगा। वहीं, जिला प्रशासन ने फ़िलहाल साफ कर दिया है कि अभी की स्थिति को देखते हुए कोई ढील नहीं दी जाएगी। 8 जून को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोलने के निर्देश दिए हैं। जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है। एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक से ज्यादा केस मिलने पर टावर सील कर दिया जाएगा। केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन कराना होगा। दुकानदारों को फेस मास्क, सैनिटाइजर रखना होगा। जिले में कैसे दुकानें खुलेंगी ये डीएम तय करेंगे।
वहीं, समस्त कार्यालयों में 100 प्रतिशत हाजिरी होगी। तीन पालियों में काम होगा। बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। सुपर मार्केट खोलने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। जिसमें सब्जी मंडियों को सुबह 6 से 9 बजे और फल मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा। मिठाई की दुकान खोल सकते हैं। लेकिन बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। बस में उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें होंगी। कार के लिए भी यही नियम बनाया गया है। दो पहिया वाहन पर अब दो लोगों की छूट रहेगी। ऑटो में भी जितनी सीट है, उतने लोग सवार हो सकेंगे। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। पार्क सुबह 5 बजे से 8 बजे और शाम 5 से रात 8 बजे तक खुलेंगे।
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जिलाधिकारी अनिल ढींगरा का कहना है कि एक जून से लॉक डाउन-5 का सरकार के निर्देशों का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। सोशल डिस्टेंस का पालन रहेगा और भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी।
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। प्रदेश सरकार ने जहां लॉक डाउन-5 की गाइड लाइन जारी कर दी है। वहीं, 8 जून तक जो व्यवस्था रहेंगी उन्हें भी जारी कर दिया गया है। 8 जून से अनलॉक डाउन-1 रहेगा जिसमें अलग-अलग शर्तों का पालन करना होगा। वहीं, जिला प्रशासन ने फ़िलहाल साफ कर दिया है कि अभी की स्थिति को देखते हुए कोई ढील नहीं दी जाएगी। 8 जून को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोलने के निर्देश दिए हैं। जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है। एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक से ज्यादा केस मिलने पर टावर सील कर दिया जाएगा। केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन कराना होगा। दुकानदारों को फेस मास्क, सैनिटाइजर रखना होगा। जिले में कैसे दुकानें खुलेंगी ये डीएम तय करेंगे।
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वहीं, समस्त कार्यालयों में 100 प्रतिशत हाजिरी होगी। तीन पालियों में काम होगा। बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। सुपर मार्केट खोलने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। जिसमें सब्जी मंडियों को सुबह 6 से 9 बजे और फल मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा। मिठाई की दुकान खोल सकते हैं। लेकिन बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। बस में उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें होंगी। कार के लिए भी यही नियम बनाया गया है। दो पहिया वाहन पर अब दो लोगों की छूट रहेगी। ऑटो में भी जितनी सीट है, उतने लोग सवार हो सकेंगे। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। पार्क सुबह 5 बजे से 8 बजे और शाम 5 से रात 8 बजे तक खुलेंगे।
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जिलाधिकारी अनिल ढींगरा का कहना है कि एक जून से लॉक डाउन-5 का सरकार के निर्देशों का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। सोशल डिस्टेंस का पालन रहेगा और भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी।