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आफत बने संदिग्ध ड्रोन: मेरठ में बिना अनुमति उड़ाने पर होगी कार्रवाई, थानों में बनेंगे 'ड्रोन रजिस्टर'

Wed, 30 Jul 2025 12:45 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: डिंपल सिरोही Updated Wed, 30 Jul 2025 12:45 PM IST
सार

मेरठ में रात को उड़ने वाले ड्रोन और उड़ने वाले खिलौनों पर पुलिस की पैनी नजर है। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कहा कि हर थाने में ड्रोन रजिस्टर बनेगा और बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

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Unauthorized drone flying to face crackdown in Meerut; toy flying objects also banned at night
डीआईजी रेंज कलानिधि नैथानी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रात के अंधेरे में गांवों के ऊपर उड़ते रहस्यमयी ड्रोन अब केवल पहेली नहीं रहेंगे। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ड्रोन या उड़ने वाले किसी भी उपकरण को बिना अनुमति उड़ाना अपराध की श्रेणी में आएगा।

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पिछले कुछ समय से मेरठ समेत यूपी के अन्य जिलों में रात को ड्रोन उड़ने की घटनाएं सामने आ रही थीं। हालांकि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कुछ क्षेत्रों में ड्रोन से मैपिंग का कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कई मामलों में ड्रोन उड़ने की सूचनाएं मिलीं।
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डीआईजी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों और बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने थानों में 'ड्रोन रजिस्टर' बनाएं, जिसमें ड्रोन रखने वालों की जानकारी दर्ज की जाएगी।

सिर्फ ड्रोन ही नहीं, अब रात में आसमान में उड़ने वाले खिलौनों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इनका उपयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन का मानना है कि इन उड़ने वाले उपकरणों से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रम और दहशत फैल रही है। कई बार इन्हें लेकर असत्य सूचनाएं वायरल होती हैं, जो सामाजिक सौहार्द्र और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा हैं।

डीआईजी ने लोगों से अपील की है कि यदि वे किसी को बिना अनुमति ड्रोन उड़ाते देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

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