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Meerut News: बीएवी कॉलेज में अवैध मोबाइल टावर हटाने के आदेश
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- बिना अनुमति के कॉलेज की छत पर लगाए गए हैं दो मोबाइल टावर
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। सुभाष बाजार स्थित बीएवी इंटर कॉलेज की छत पर अवैध रूप से लगाए गए दोनों टावर को हटाने के आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने जारी कर दिए हैं। मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी जिस पर सिविल न्यायालय में वाद भी दाखिल हुआ था। कमिश्नर ने भी मामले के निस्तारण के आदेश दिए थे। शुक्रवार को मेडा के प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन ने अवैध रूप से लगाए गए दोनों टावर को हटाने के आदेश जारी कर दिए।
प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन अर्पित यादव ने बताया कि रजनीकांत शर्मा द्वारा ब्राह्मण एजुकेशन बोर्ड की ओर से वाद चल रहा था। कॉलेज की छत पर बिना अनुमति के दो मोबाइल टावर लगाए गए थे। इस मामले में सिविल न्यायालय में बाद विचार अधीन भी था। अभिलेखों के साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया गया। इसमें अपील को बलहीन व आधारहीन होने के कारण न्यायालय ने निरस्त कर दिया था।
उन्होंने बताया कि बीएवी इंटर कॉलेज की छत पर दो टावरों को एक सप्ताह के अंदर हटाते हुए प्राधिकरण को सूचित करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न होने पर 18 अगस्त 2023 को पारित ध्वस्तीकरण के आदेश के अनुपालन में इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसका खर्चा भी भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की ओर से कॉलेज में अवैध रूप से 34 दुकान का कॉम्प्लेक्स बनाने और दो मोबाइल टावर बिना मानचित्र स्वीकृति के लगाने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। मामले में कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे. ने भी कड़े निर्देश देते हुए मामले के निस्तारण के आदेश दिए थे। अर्पित यादव ने बताया कि अवैध रूप से लगाए गए दोनों मोबाइल टावर को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं, वहीं दुकानों को लेकर अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद ही निर्णय दिया जाएगा।
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। सुभाष बाजार स्थित बीएवी इंटर कॉलेज की छत पर अवैध रूप से लगाए गए दोनों टावर को हटाने के आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने जारी कर दिए हैं। मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी जिस पर सिविल न्यायालय में वाद भी दाखिल हुआ था। कमिश्नर ने भी मामले के निस्तारण के आदेश दिए थे। शुक्रवार को मेडा के प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन ने अवैध रूप से लगाए गए दोनों टावर को हटाने के आदेश जारी कर दिए।
प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन अर्पित यादव ने बताया कि रजनीकांत शर्मा द्वारा ब्राह्मण एजुकेशन बोर्ड की ओर से वाद चल रहा था। कॉलेज की छत पर बिना अनुमति के दो मोबाइल टावर लगाए गए थे। इस मामले में सिविल न्यायालय में बाद विचार अधीन भी था। अभिलेखों के साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया गया। इसमें अपील को बलहीन व आधारहीन होने के कारण न्यायालय ने निरस्त कर दिया था।
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उन्होंने बताया कि बीएवी इंटर कॉलेज की छत पर दो टावरों को एक सप्ताह के अंदर हटाते हुए प्राधिकरण को सूचित करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न होने पर 18 अगस्त 2023 को पारित ध्वस्तीकरण के आदेश के अनुपालन में इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसका खर्चा भी भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की ओर से कॉलेज में अवैध रूप से 34 दुकान का कॉम्प्लेक्स बनाने और दो मोबाइल टावर बिना मानचित्र स्वीकृति के लगाने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। मामले में कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे. ने भी कड़े निर्देश देते हुए मामले के निस्तारण के आदेश दिए थे। अर्पित यादव ने बताया कि अवैध रूप से लगाए गए दोनों मोबाइल टावर को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं, वहीं दुकानों को लेकर अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद ही निर्णय दिया जाएगा।