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Meerut News: नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दो युवकों चार वर्ष का कारावास

Sat, 25 Jul 2026 11:20 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jul 2026 11:20 PM IST
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Two youths sentenced to four years in prison for molesting a minor.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या- दो रीमा मल्होत्रा ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ एवं मारपीट करने के आरोप में आरोपी सलमान व दानिश निवासी ग्राम रसूलपुर धौलड़ी थाना जानी को दोषी पाते हुए चार-चार वर्ष के कारावास एवं 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के परिजन ने जानी थाने पर 22 दिसंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के दिन 22 दिसंबर 2016 को जब पीड़िता अपने घर से घर के लिए जा रही थी तो दोनों आरोपी उसकी पुत्री के साथ रोक कर छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट एवं गाली गलौज की। इसके बाद मौके पर भीड़ आता देख आरोपी भाग गए थे। न्यायालय में अपने केस को साबित करते हुए सरकारी वकील ने आठ गवाह पेश किए। शनिवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दंडित किया।
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दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या- एक शिवानी सिंह प्रथम ने बालिका से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी गयासुद्दीन निवासी खरखौदा को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार, 5 फरवरी 2025 को खरखौदा थाने में पीडित परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आरोपी ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को दी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया। अपने केस को साबित करते हुए सरकारी वकील ने न्यायालय में आठ गवाह पेश किए। जिनके आधार पर न्यायालय ने शनिवार को आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया।
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