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Meerut News: एक साथ होगी मुजफ्फरनगर दंगे की दो पत्रावलियों की सुनवाई

Tue, 22 Oct 2024 04:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Oct 2024 04:06 AM IST
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Two files of Muzaffarnagar riots will be heard together
मुजफ्फरनगर। नंगला मंदौड़ पंचायत के मामले में दो अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई अब एक साथ होगी। अदालत ने बिजनौर के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह समेत पांच आरोपियों का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन/विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह फौजदार ने की।
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नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान पर 31 जुलाई 2013 को हुई पंचायत के मामले में धारा 353, 188, 341 और 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट की धारा में सरकार बनाम उमेश मलिक और सरकार बनाम श्यामपाल की पत्रावली में पुलिस ने दो अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए थे। सोमवार को अदालत ने दोनों पत्रावलियों पर एक साथ सुनवाई के आदेश दिए हैं। दोनों पत्रावलियों में कुल 14 आरोपी थी, जिनमें दो की मौत हो चुकी है। अब 12 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। आरोपी पूर्व मंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची आर्या, बिट्ट सिखेड़ा समेत अन्य आरोपी पेश हुए।
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उधर, आरोपी पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, मिंटू, योगेश और कल्लू की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थनपत्र दिया गया। अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। उधर, अदालत में सुनवाई के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।
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