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तीन तलाक पर नया कानून बनने के बाद मेरठ में दो मुकदमे दर्ज, पति ने भरी पंचायत में दिया था तलाक

Fri, 02 Aug 2019 04:04 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Fri, 02 Aug 2019 04:04 PM IST
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Two case filed in Meerut under new law after triple talaq bill passed by parliament
पीड़ित महिला का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

मुस्लिम महिलाएं (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 कानून अस्तित्व में आ गया। इसी नए कानून के तहत मेरठ में शुक्रवार को तत्काल तीन तलाक के दो मुकदमे दर्ज किए गए। पहला मुकदमा लिसाड़ीगेट थाने में तो दूसरा मुकदमा जानी थाने में दर्ज किया गया है। 

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ये था पहला मामला
लिसाड़ीगेट निवासी एक महिला ने अपने पति के खिलाफ लिसाड़ीगेट थाने में शिकायत दर्ज की थी। इंस्पेक्टर नजीर अली खां ने बताया कि मामले की जांच करने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया गया कि महिला की शादी पांच वर्ष पूर्व जाकिर कॉलोनी निवासी युवक से हुई थी। शादी के बाद से ही पति और ससुराल वालों का व्यवहार बेहद खराब रहा। इस बीच दो संतान भी हो गईं। पिछले कुछ दिनों से दंपती में फिर विवाद हुआ तो 24 जुलाई को पति सऊदी अरब चला गया। कई दिन से पत्नी से बात भी नहीं की। 
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वहीं गुरुवार सुबह महिला ने फोन पर पति से बात की तो वह गाली-गलौज करने लगा। महिला ने उसके आरोपों का जवाब दिया तो युवक ने उसे साथ न रखने की बात कहकर तीन तलाक दे दिया। ऑडियो रिकॉर्डिंग में युवक बेहद भद्दे अपशब्दों का भी बार-बार प्रयोग कर रहा था। गुरुवार को महिला परिजनों के साथ लिसाड़ीगेट थाने पहुंची और शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। महिला ने वह ऑडियो भी पुलिस को सौंपी थी।

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ये था दूसरा मामला
वहीं जानी थाना क्षेत्र के गांव कुराली निवासी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया था। इससे पहले पति ने महिला से बच्ची छीनकर उसे गंगनहर में धक्का भी दिया था। किसी तरह वह बचकर अपने भाई संग ससुराल पहुंची, तो पति ने भरी पंचायत में तीन तलाक बोल दिया था। पीड़िता ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की थी। अब पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 
जानी क्षेत्र के गांव कुराली निवासी बुशरा पुत्री नसीरुद्दीन का निकाह करीब तीन साल पूर्व बागपत के गांव चमरावल निवासी युवक से हुआ था। बुशरा ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले मायके से रुपये लाने का दबाव बनाने लगे थे। इस बात को लेकर उससे आए दिन मारपीट की जाती थी। करीब तीन माह पूर्व बुशरा ने पुत्री को जन्म दिया।

इसके बाद पति पुत्र पैदा नहीं करने का ताना देकर मारपीट करने लगा। पति 10 दिन पूर्व बुशरा को गांव बहरामपुर रिश्तेदारी में ले गया। बीते बुधवार को लौटते समय पति ने टिमकिया तिगड्डा के निकट पत्नी को गंगनहर में धक्का दे दिया और पुत्री को लेकर चला गया। यहां मौजूद कस्बा सिवालखास निवासी युवकों ने किसी तरह पीड़िता को गंगनहर से निकाला।

इसके बाद युवकों ने ही सूचना देकर बुशरा के परिजनों को बुला लिया। बुशरा को लेकर उसका भाई गांव चमरावल पहुंचा। यहां पंचायत बुला ली गई। पंचायत में ही आरोपी ससुराल वालों ने भाई से मारपीट की थी।

वहीं पति ने पंचायत में ही बुशरा को तीन तलाक बोल दिया था। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत कर पति और ससुराल वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं, जानी थाना प्रभारी ब्रिजेश शर्मा का कहना था कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

वर्जन- 
एसएसपी अजय साहनी का कहना है कि मेरठ में नए कानून के तहत थाना लिसाड़ीगेट और थाना जानी में तीन तलाक के दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

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