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कपसाड़ कांड में ट्रायल शुरू: पांच नवंबर को बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरसी से करेंगे जिरह
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नरसी को सुरक्षा के लिए मिला हुआ है एक गनर, दूसरे सुरक्षाकर्मी की भी मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। सरधना के कपसाड़ कांड में मां सुनीता की हत्या कर बेटी रुबी के अपहरण का मामला कोर्ट में ट्रायल पर आ गया है। रुबी के भाई नरसी के एससी-एसटी कोर्ट में बयान होने के बाद अब पांच नवंबर की तारीख लगी है। नरसी ने पूरे घटनाक्रम का सीन क्रिएट कर अपनी गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गवाह नरसी से जिरह करेंगे।
आठ जनवरी 2026 को कपसाड़ गांव में पारस सोम ने सुनीता की हत्या कर उनकी बेटी रुबी का अपहरण कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पारस सोम को रुड़की से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पारस सोम को नाबालिग होने का दावा भी कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसको बालिग बताया था। वह चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है। यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था।
इस मामले में सपा विधायक अतुल प्रधान ने पीड़ित पक्ष को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना भी दिया था। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी पीड़ित पक्ष को पूरी मदद का आश्वासन दिया था।
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शुक्रवार को इस मामले के वादी व मुख्य गवाह नरसी के बयान हुए है। नरसी ने पूरा घटनाक्रम बताया। इस मामले में गवाह नरसी से जिरह के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा। जिस पर पांच नवंबर की तारीख कोर्ट में लगाई गई है। नरसी ने कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। नरसी ने कहा कि उनको एक गनर मिला हुआ है जबकि एक गनर की नरसी ने और मांग की है। सरकारी अधिवक्ता एडीजीसी शिवम गुप्ता ने बताया कि पांच नवंबर की तारीख लगी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। सरधना के कपसाड़ कांड में मां सुनीता की हत्या कर बेटी रुबी के अपहरण का मामला कोर्ट में ट्रायल पर आ गया है। रुबी के भाई नरसी के एससी-एसटी कोर्ट में बयान होने के बाद अब पांच नवंबर की तारीख लगी है। नरसी ने पूरे घटनाक्रम का सीन क्रिएट कर अपनी गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गवाह नरसी से जिरह करेंगे।
आठ जनवरी 2026 को कपसाड़ गांव में पारस सोम ने सुनीता की हत्या कर उनकी बेटी रुबी का अपहरण कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पारस सोम को रुड़की से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पारस सोम को नाबालिग होने का दावा भी कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसको बालिग बताया था। वह चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है। यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था।
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इस मामले में सपा विधायक अतुल प्रधान ने पीड़ित पक्ष को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना भी दिया था। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी पीड़ित पक्ष को पूरी मदद का आश्वासन दिया था।
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शुक्रवार को इस मामले के वादी व मुख्य गवाह नरसी के बयान हुए है। नरसी ने पूरा घटनाक्रम बताया। इस मामले में गवाह नरसी से जिरह के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा। जिस पर पांच नवंबर की तारीख कोर्ट में लगाई गई है। नरसी ने कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। नरसी ने कहा कि उनको एक गनर मिला हुआ है जबकि एक गनर की नरसी ने और मांग की है। सरकारी अधिवक्ता एडीजीसी शिवम गुप्ता ने बताया कि पांच नवंबर की तारीख लगी है।