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Meerut News: बकाया बिजली बिल पर 25 प्रतिशत छूट का आज आखिरी दिन
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मेरठ। अगर आपको अपने बकाया घरेलू व व्यवसायिक बिजली बिल पर 25 प्रतिशत छूट चाहिए तो बिजली बिल राहत योजना के अंतर्गत बृहस्पतिवार तक पंजीकरण करके बकाया बिल का भुगतान कर सकते है। एक जनवरी 2026 से इस योजना का दूसरा चरण लागू हो जाएगा।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक श्रेणी व भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट के लिए बिजली बिल राहत योजना चल रही है। एक से 31 दिसंबर तक योजना के प्रथम चरण में बकाया बिल भुगतान के लिए अधिकतम छूट का लाभ लेने के लिए अब केवल एक दिन बचा है।
पीवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता के अनुसार इस विशेष राहत के तहत यदि उपभोक्ता अपना बकाया बिल 31 दिसंबर तक जमा करते हैं तो उन्हें बिल पर लगे विलंब (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बिल की मूल राशि पर 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। बिजली चोरी के मामलों में भी निर्धारित कर में 50 प्रतिशत तक की छूट उपभोक्ताओं का दी जा रही है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि उपभोक्ता अपने निकटतम एसडीओ कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन सुविधा केंद्र, फिनटेक प्रतिनिधि, विद्युत सखी, मीटर रीडर अथवा www.uppcl.org पर ऑनलाइन पंजीकरण कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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2,88,396 लोग उठा चुके लाभ
अभी तक 2,88,396 लोग योजना का लाभ उठा चुके हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए निगम के विद्युत हेल्पलाइन नंबर 1912 एवं टोल फ्री नंबर 18001803002 पर संपर्क करें।
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पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक श्रेणी व भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट के लिए बिजली बिल राहत योजना चल रही है। एक से 31 दिसंबर तक योजना के प्रथम चरण में बकाया बिल भुगतान के लिए अधिकतम छूट का लाभ लेने के लिए अब केवल एक दिन बचा है।
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पीवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता के अनुसार इस विशेष राहत के तहत यदि उपभोक्ता अपना बकाया बिल 31 दिसंबर तक जमा करते हैं तो उन्हें बिल पर लगे विलंब (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बिल की मूल राशि पर 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। बिजली चोरी के मामलों में भी निर्धारित कर में 50 प्रतिशत तक की छूट उपभोक्ताओं का दी जा रही है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि उपभोक्ता अपने निकटतम एसडीओ कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन सुविधा केंद्र, फिनटेक प्रतिनिधि, विद्युत सखी, मीटर रीडर अथवा www.uppcl.org पर ऑनलाइन पंजीकरण कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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2,88,396 लोग उठा चुके लाभ
अभी तक 2,88,396 लोग योजना का लाभ उठा चुके हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए निगम के विद्युत हेल्पलाइन नंबर 1912 एवं टोल फ्री नंबर 18001803002 पर संपर्क करें।