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Meerut News: युवक की हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद

Wed, 08 Jul 2026 11:59 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jul 2026 11:59 PM IST
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Three people, including father and son, get life imprisonment for killing a youth
- 16 साल पहले लालकुर्ती में हुई थी विजय उर्फ लल्ला की हत्या
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अमितवीर सिंह ने हत्या करने के तीन दोषियों लालकुर्ती निवासी विजय, उसके बेटे सन्नी और विनोद को आजीवन कारावास और बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। घटना थाना लालकुर्ती क्षेत्र में 16 वर्ष पूर्व घटी थी।
अभियोजन के अनुसार, थाना लालकुर्ती में ऑफिसर क्वार्टर लालकुर्ती निवासी वीर सिंह ने 6 नवंबर 2010 को अपने बेटे विजय उर्फ लल्ला की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके बेटे विजय उर्फ लल्ला को 5 नवंबर 2010 की रात को साढ़े 10 बजे उनके घर के पास रहने वाला विजय पुत्र कालीचरण बुलाकर ले गया था। कुछ समय बाद उसे उसके दूसरे बेटे सोनू ने घर आकर बताया कि विजय उर्फ लल्ला को विजय उसका बेटा सन्नी और विनोद कुमार सरियों से रीगल सिनेमा रोड पर पीट रहे है। शोर मचाने पर ये सभी लोग भाग गए। जिसे विजय उर्फ लल्ला को दयानंद हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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अभियोजन अधिकारी ने वादी वीर सिंह, मृतक के भाई सोनू सहित अन्य सरकारी गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज हैं। बुधवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों दोषियों को हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और बीस-बीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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