फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Three, Including Husband, Convicted of Dowry Harassment; Sentenced

Meerut News: दहेज उत्पीड़न में पति समेत तीन दोषी, सुनाई सजा

Thu, 26 Mar 2026 02:47 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Thu, 26 Mar 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
Three, Including Husband, Convicted of Dowry Harassment; Sentenced
दौराला (मेरठ)। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज उत्पीड़न के एक पुराने मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने महिला के पति इकरार उर्फ सोनू व जेठ इरशाद को 10-10 वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माना लगाया। वहीं, महिला की सास शकीला को तीन साल का कारावास और दो हजार का अर्थदंड लगाया गया।
विज्ञापन


सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि साल 2015 में दौराला थाने में जम्मू की जानीपुर निवासी प्रीति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि गांव समौली निवासी इकरार उर्फ सोनू ने पहली पत्नी होते हुए दूसरी शादी की। ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने दहेज की मांग को लेकर उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। उसे बंधक बनाकर रखा और दहेज की मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की गई।
विज्ञापन

विवेचना के बाद पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम मेरठ ने सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी इकरार उर्फ सोनू व इरशाद को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार की सजा सुनाई। वहीं, शकीला को तीन वर्ष की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी लगातार जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed