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बाइक चोरी के तीन दोषियों को 8-8 माह का कारावास

Wed, 30 Jul 2025 01:57 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Jul 2025 01:57 AM IST
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Three bike theft accused sentenced to 8 months' imprisonment
मेरठ। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में आठ माह पूर्व चोरी हुई बाइक के मामले में कोर्ट ने नए कानूनों के तहत तीन दोषियों को आठ-आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय एसीजेएम-7 सावन कुमार विकास ने दोषियों पर 500-500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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माधवपुरम अंबेडकर नगर निवासी शिवा मनी की बाइक 14 दिसंबर 2024 को चोरी हो गई थी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 303 के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान जानी के रसूलपुर धौलड़ी निवासी वसीम, लिसाड़ीगेट क्षेत्र के खुशहाल नगर निवासी शौकीन, सरधना की अमन कॉलोनी निवासी अय्यूब और मोहल्ला इस्लामाबाद निवासी इकराम के नाम प्रकाश में आए थे।
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पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पांच जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। नंबर बदलकर बाइक चलाने के आरोप में धोखाधड़ी की धाराएं भी बढ़ाई गईं थीं। कोर्ट ने मंगलवार को गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर वसीम, शौकीन और अय्यूब को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इकराम को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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