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ससुर के हत्यारे दामाद को उम्रकैद, कोर्ट ने 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

Sun, 01 Sep 2019 12:57 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Sun, 01 Sep 2019 12:57 AM IST
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The court sentenced the accused to life imprisonment in case of murder at Meerut
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : डेमो

मेरठ में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुर की हत्या करने वाले दामाद को जिला जज अनिल कुमार पुंडीर ने उम्रकैद और 18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सरूरपुर में वादी मुकदमा महावीर सिंह निवासी करनावल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी प्रियंका की शादी जुलाई 2016 में गौरव उर्फ टीनू से हुई थी। शादी के बाद से ही गौरव और उसका बहनोई अजय दहेज का ताना देते थे। 20 सितंबर 2016 को गौरव और अजय प्रियंका को गांव करनावल छोड़ गए। 27 सितंबर 2016 को प्रियंका के पिता वीरेंद्र, भाई मोनू और वादी एवं अन्य रिश्तेदार फैसले के लिए अजय के पिता यशपाल के घर श्रद्धापुरी वार्ता के लिए पहुंचे थे। जहां गौरव बार-बार उत्तेजित होकर कार की मांग कर रहा था। वीरेंद्र ने समझाने के लिये प्रयास किया। लेकिन अजय व यशपाल उसे उकसाने लगे और समझौता नहीं हुआ। 
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वहीं वीरेंद्र व मोनू ने जब दहेज का मुकदमा लिखाने की बात की तो तीनों आरोपियों ने परिवार को खत्म करने की धमकी दी। 28 सितंबर 2016 को वीरेंद्र और मोनू खेत में चारा लेने गए थे। वहां राहुल व वादी महावीर सिंह पहले से ही चारा काट रहे थे। जहां गौरव, अजय और दो अज्ञात लोगों ने वीरेंद्र व मोनू पर हमला कर दिया। हमले में वीरेंद्र की गोली लगने से मौत हो गई और मोनू गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसका विचारण जिला जज अनिल कुमार पुंडीर के न्यायालय में किया गया। जहां पर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल तोमर व वादी के अधिवक्ता अनिल बख्शी ने वादी सहित अनेक गवाह पेश पेश किए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिला जज ने आरोपी गौरव उर्फ टीनू को ससुर वीरेंद्र की हत्या का दोषी पाते हुए सजा से दंडित किया। जबकि एक अन्य आरोपी यश कुमार को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अन्य आरोपी अजय की पत्रावली पहले ही अलग की जा चुकी है।

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