फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The accused were acquitted due to lack of evidence.

Meerut News: साक्ष्याें के अभाव में आरोपियों को किया दोषमुक्त

Tue, 02 Jun 2026 09:43 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jun 2026 09:43 PM IST
विज्ञापन
The accused were acquitted due to lack of evidence.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज पोक्सो अधिनियम रीमा मल्होत्रा ने दुष्कर्म के आरोप में आरोपी मोहम्मद अकबर निवासी दौराला, अभिषेक निवासी बागपत और पल्लवपुरम निवासी दो युवतियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

आरोपियों के अधिवक्ता के अनुसार, सीओ दौराला पंकज कुमार सिंह ने थाना दौराला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उसे मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे स्थित आशीर्वाद होटल में बालिग व नाबालिग लड़कियों को पैसे का लालच देकर वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। इसके बाद उन्होंने फोर्स के साथ होटल पर छापा मारा और मौके पर आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया था। मुकदमे में आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है, आरोपी होटल में चाय पीने के लिए रुके थे। उनके बेगुनाह होने के सबूत न्यायालय के समक्ष पेश किए। मंगलवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।
विज्ञापन

---------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed