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Meerut News: दो सगे भाइयों सहित चार दोषियों को दस वर्ष का कारावास

Tue, 13 Feb 2024 03:04 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Tue, 13 Feb 2024 03:04 AM IST
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Ten years imprisonment to four culprits including two real brothers
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) द्वितीय कमल दीप ने हत्या के प्रयास के दोषी ग्राम सातौर कोतवाली गंगोह निवासी दो सगे भाइयों सहित चार लोगों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इन पद 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता मेनपाल सिंह ने बताया कि मोहल्ला टाकान निवासी करण सिंह ने छह जनवरी 2013 को कोतवाली गंगोह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसका बेटा श्रवण परचून की दुकान पर बैठा था। तभी यूसुफ, उसका भाई रफू, महताब और मुर्सलीन दुकान पर आए। इन्होंने पुरानी रंजिश में जान से मारने की नीयत से श्रवण को गोली मार दी थी। गोली श्रवण के पेट में लगी। लोगों के एकत्र होने पर आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियाें पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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