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निलंबित थाना प्रभारी और दरोगा पर परिनिंदा प्रविष्टि की कार्रवाई, निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजने के मामले में पाए गए दोषी

Thu, 08 Oct 2020 12:19 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 08 Oct 2020 12:19 AM IST
सार

- दरियापुर निवासी व्यक्ति को जेल भेजने के मामले में पाए गए दोषी

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Suspended police station in-charge and prosecutor's entry action, convicted for sending innocent person to jail
उत्तर प्रदेश पुलिस - फोटो : iStock

विस्तार

मेरठ से सटे मवाना में दरियापुर निवासी राजकुमार को निर्दोष होते हुए भी जेल भेजने के मामले में हस्तिनापुर के निलंबित थाना प्रभारी धर्मेंद्र और एक दरोगा को पुलिस अधिकारियों की जांच में दोषी पाया गया है। इन दोनों को परिनिंदा प्रविष्टि से दंडित किया गया है। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसएसपी से की थी। 

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 दरियापुर निवासी राजकुमार पुत्र हरिचंद ने बताया कि उसके गांव के किसी व्यक्ति की साजिश के चलते और उसकी थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह से साठगांठ कर उसे मारपीट के मामले में 2018 में जेल भेजा गया था। थाना प्रभारी ने फोन कर उसे थाने बुलाया था। जहां दरोगा प्रमोद ने उसे हवालात में डाल दिया था। उसका वीडियो बनाया गया और चालान काट दिया गया।
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तीन दिन बाद जेल से छूटने पर उसने मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित मानव अधिकार आयोग से की थी। जिसके बाद थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह और दरोगा प्रमोद पर जांच बैठाई गई थी। प्रारंभिक जांच में उपनिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह और उप निरीक्षक प्रमोद कुमार दोषी पाए गए।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिले आदेश के अनुसार अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम-14 (2) के अंतर्गत इन दोनों को परिनिंदा प्रविष्टि से दंडित किया जा चुका है। इस संबंध में एसएसपी कार्यालय से पीड़ित को भी पत्र भेजकर अवगत कराया है। 

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