Meerut: शादी समारोह में हर्ष फायरिंग पर सख्ती, प्राथमिकी दर्ज होगी और शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त
मेरठ में शादी समारोहों में हर्ष फायरिंग करने पर अब एफआईआर दर्ज होगी और शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। पुलिस ने मैरिज हॉल संचालकों को नोटिस जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं।
विस्तार
शादी समारोहों में खुशी के नाम पर की जाने वाली हर्ष फायरिंग अब भारी पड़ सकती है। जिले में लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। अब यदि किसी भी शादी समारोह में हर्ष फायरिंग होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उसका शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।
इसके साथ ही जिले के 50 से अधिक मैरिज हॉल संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने परिसर में इस तरह की घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी निभाएं। यदि किसी मैरिज हॉल में हर्ष फायरिंग होती है और इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी जाती है तो हॉल मालिक के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें: UP: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तीन दिन मेरठ में करेंगे प्रवास, तैयारियों में जुटा संघ परिवार
पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि हाल के दिनों में हर्ष फायरिंग की घटनाओं में तेजी आई है, जिससे कई बार गंभीर हादसे होते-होते बचे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी सर्किल के क्षेत्राधिकारियों और थानेदारों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि शादी समारोहों में हथियार लेकर प्रवेश करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई होगी।
मैरिज हॉल संचालकों के लिए नए नियम लागू
पुलिस के अनुसार अब किसी भी मैरिज हॉल के भीतर हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति हथियार के साथ आता है तो उसे सुरक्षा कक्ष में जमा कराना अनिवार्य होगा। सरकारी गनरों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा।
इसके अलावा सड़क पर जाम की स्थिति से बचने के लिए हॉल मालिकों को सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे। सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।
डीजे और हुड़दंग पर भी नियंत्रण
शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। रात दस बजे के बाद डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर मैरिज हॉल मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई तय है।