फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   sheela gupta kee agrim jamaanat yaach?ka khaarij

शीला गुप्ता की अग्रिम जमानत याच़का खारिज

Wed, 24 Mar 2021 02:07 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 24 Mar 2021 02:07 AM IST
विज्ञापन
sheela gupta kee agrim jamaanat yaach?ka khaarij
शीला गुप्ता की अग्रिम जमानत याच़का खारिज
विज्ञापन

मेरठ। सुशीला जसवंत राय मेटरनिटी अस्पताल की पूर्व चेयरमैन शीला गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम मोहम्मद अशरफ़ अंसारी ने खारिज कर दी है।
जसवंत राय चूड़ामणि ट्रस्ट सोसायटी के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने सिविल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शीला गुप्ता ने डा. मलय शर्मा, मृदुला शर्मा, बीडी शर्मा और श्रेया शर्मा के साथ मिलकर ट्रस्ट की संपति पर कब्जा करने का प्रयास किया था। जसवंत राय ट्रस्ट के रुपये और संपत्ति हड़पने की नीयत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक लीज डीड भाी पंजीकृत कराई गई।
विज्ञापन

इस मामले में विभिन्न धाराओं में केस पंजीकृत किया गया। वहीं, शीला गुप्ता ने खुद को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। वादी पक्ष के अधिवक्ता आरके जैन और आशुतोष ने मामले को बेहद संगीन बताते हुए अर्जी ख़ारिज करने की अपील की। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed