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Meerut News: पत्नी पर जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष की कैद

Sun, 01 Dec 2024 02:31 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Dec 2024 02:31 AM IST
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Seven years imprisonment to the man guilty of murderous attack on his wife
मेरठ। पत्नी पर जानलेवा हमले के दोषी अनुज को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-9 ने अनुज को सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पीड़िता प्रिंसी ने 30 सितंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह परतापुर में चार साल से परिजनों से अलग किराए के मकान में रह रही थी। कई लोगों ने उसके सामने अनुज नाम के युवक से शादी करने का प्रस्ताव रखा। मोहल्ले के लोगों की उपस्थिति में उसने शादी कर ली। कुछ दिन बाद बिल बकाया होने के चलते ऊर्जा निगम की टीम उनका कनेक्शन काटने आई। यह देखकर उसने पति से कोई काम कर कमाने के लिए कहा, इस पर दोनों की लड़ाई होने लगी।
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मोहल्ले वालों के कहने पर पति कमाने जाने लगा, लेकिन उसे घर खर्च के लिए रुपये नहीं देता था। शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। विरोध करने पर 28 सितंबर 2022 को गला दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। इस दौरान वह बेहोश हो गई। न्यायालय ने शनिवार को साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अनुज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष का कारावास
मेरठ। न्यायालय पॉक्सो एक्ट-द्वितीय ने शनिवार को किशोरी से छेड़छाड़ के नौ वर्ष पुराने मामले में दोषी गगोल निवासी प्रदीप कुमार को चार वर्ष के कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। किशोरी के परिजनों ने परतापुर क्षेत्र के प्रदीप कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर प्रदीप को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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