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एनसीआर मेडिकल कॉलेज में चलेगा सत्र, काउंसलिंग शुरू
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- 150 सीटों की स्वीकृति वापस लेने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दी राहत
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एनसीआर मेडिकल कॉलेज) को अंतरिम राहत देते हुए 150 एमबीबीएस सीटों की स्वीकृति वापस लेने के एनएमसी और यूजीएमईबी के 17 जुलाई 2025 के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि कॉलेज को नीट-यूजी की काउंसलिंग 2025-26 में शामिल किया जाए और उसकी सीटें यथावत रहें। वहीं, कॉलेज में सत्र की अनुमति के साथ ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
संस्थान की ओर से दलील दी गई थी कि उनके चेयरमैन के खिलाफ सीबीआई के एफआईआर दर्ज होने के आधार पर सीटें वापस ली गईं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, केवल एफआईआर दर्ज होना कॉलेज को अनुमति न देने का पर्याप्त आधार नहीं है, यदि संस्था के पास सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।
अब अगले आदेश तक संस्थान को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति रहेगी और उसकी सीटों की गिनती बरकरार रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्तूबर 2025 निर्धारित की गई है।
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एनसीआर मेडिकल कॉलेज) को अंतरिम राहत देते हुए 150 एमबीबीएस सीटों की स्वीकृति वापस लेने के एनएमसी और यूजीएमईबी के 17 जुलाई 2025 के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि कॉलेज को नीट-यूजी की काउंसलिंग 2025-26 में शामिल किया जाए और उसकी सीटें यथावत रहें। वहीं, कॉलेज में सत्र की अनुमति के साथ ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
संस्थान की ओर से दलील दी गई थी कि उनके चेयरमैन के खिलाफ सीबीआई के एफआईआर दर्ज होने के आधार पर सीटें वापस ली गईं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, केवल एफआईआर दर्ज होना कॉलेज को अनुमति न देने का पर्याप्त आधार नहीं है, यदि संस्था के पास सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।
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अब अगले आदेश तक संस्थान को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति रहेगी और उसकी सीटों की गिनती बरकरार रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्तूबर 2025 निर्धारित की गई है।
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