फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Saurabh murder case: Demand for summoning CCTV footage and GD of Brahmapuri police station

सौरभ हत्याकांड : ब्रह्मपुरी थाने के सीसीटीवी फुटेज और जीडी तलब करने की मांग

Fri, 01 May 2026 02:20 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 01 May 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Saurabh murder case: Demand for summoning CCTV footage and GD of Brahmapuri police station
मेरठ। ब्रह्मपुरी के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में बृहस्पतिवार को बचाव पक्ष की अधिवक्ता ने 18 मार्च 2025 के ब्रह्मपुरी थाने के सीसीटीवी फुटेज, थाने से किए जाने वाले मेसेज और जीडी (रोजनामचा) का रिकॉर्ड तलब करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने चाकू की जांच करने वाले फोरेंसिक लैब एक्सपर्ट को भी न्यायालय में बुलाने की मांग की है। इस केस में शुक्रवार यानी आज फिर से सुनवाई होगी।
विज्ञापन



सौरभ की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला जिला कारागार में बंद है। दोनों आरोपियों के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाना पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। सौरभ हत्याकांड की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में चल रही है। गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद गवाही चरण पूरा हो चुका है। अब इस केस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 351 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 313) के तहत कार्यवाही चल रही है। अदालत इस मामले में दोनों आरोपियों से गवाहों के बयान से जुड़े 32-32 सवाल पूछे थे। दोनों आरोपियों ने खुद बेगुनाह बताते हुए गवाहों के आरोपों को नकार दिया था। मुस्कान का कहना था कि संपत्ति के लिए उन्हें फंसाया गया है।
विज्ञापन

मंगलवार को आरोपी साहिल की ओर से केस लड़ रहीं वकील ने गवाह या साक्ष्य पेश करने के लिए दो दिन का समय मांगा था। शुक्रवार को बचाव पक्ष की वकील ने चार साक्ष्य-गवाह की सूची न्यायालय को सौंपी। इसमें उन्होंने 18 मार्च 2025 को हुई मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी से लेकर अगले दिन तक की थाने की सीसीटीवी फुटेज, एक सप्ताह का जीडी (इसमें सभी जानकारियां दर्ज की जाती हैं) रिकॉर्ड और थाना पुलिस द्वारा वायरलैस, मोबाइल आदि से किए मेसेज न्यायालय में मंगाने की मांग की है। अब शुक्रवार को केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) कृष्ण कुमार चौबे और एडवोकेट विजय बहादुर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद न्यायालय बचाव पक्ष की अपील पर निर्णय लेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed