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मंदिर में जूते पहनकर घुसना शाहरुख-सलमान को पड़ेगा भारी
ब्यूरो/अमर उजाला, मेरठ
Updated Mon, 18 Jan 2016 01:16 AM IST
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अभिनेता शाहरुख और सलमान खान द्वारा काली मां के मंदिर में जूते पहनकर जाने की शिकायत के मामले में वादी पक्ष के सोमवार (आज) स्पेशल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में बयान दर्ज होंगे।
वादी अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी भरत राजपूत ने स्पेशल सीजेएम संजीव कुमार की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें शिकायत की गई थी कि बिग बॉस कार्यक्रम में पहुंचे अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान को जूते पहनकर काली मां के मंदिर में जाते हुए दिखाया गया।
उन्होंने इस पर विरोध दर्ज कराते हुए संबंधित कार्यक्रम के डायरेक्टर और टीवी चैनल के प्रबंधन से भी आग्रह किया था कि इन दोनों के इस कृत्य से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को बेहद ठेस पहुंच रही है, इसलिए इसको न दिखाया जाए। इसके बावजूद भी इस कार्यक्रम को दिखाया गया। उन्होंने इस मामले में तमाम पुलिस अधिकारियों से भी गुहार लगाई, परंतु किसी ने कार्रवाई नहीं की।
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इन्हीं आरोपों को लगाते हुए भरत राजपूत ने न्यायालय में शाहरुख और सलमान खान के अलावा बिग बास के डायरेक्टर, यू ट्यूब सहित तमाम अन्य के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रार्थी के धारा 200 सीआरपीसी में बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार 18 जनवरी की तारीख नियत की थी। बहस के बाद यदि प्रथम दृष्टया अपराध माना जाता है तो न्यायालय सभी आरोपियों को पेश होकर अपना पक्ष रखने के आदेश जारी कर सकती है।
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वादी अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी भरत राजपूत ने स्पेशल सीजेएम संजीव कुमार की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें शिकायत की गई थी कि बिग बॉस कार्यक्रम में पहुंचे अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान को जूते पहनकर काली मां के मंदिर में जाते हुए दिखाया गया।
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उन्होंने इस पर विरोध दर्ज कराते हुए संबंधित कार्यक्रम के डायरेक्टर और टीवी चैनल के प्रबंधन से भी आग्रह किया था कि इन दोनों के इस कृत्य से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को बेहद ठेस पहुंच रही है, इसलिए इसको न दिखाया जाए। इसके बावजूद भी इस कार्यक्रम को दिखाया गया। उन्होंने इस मामले में तमाम पुलिस अधिकारियों से भी गुहार लगाई, परंतु किसी ने कार्रवाई नहीं की।
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इन्हीं आरोपों को लगाते हुए भरत राजपूत ने न्यायालय में शाहरुख और सलमान खान के अलावा बिग बास के डायरेक्टर, यू ट्यूब सहित तमाम अन्य के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रार्थी के धारा 200 सीआरपीसी में बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार 18 जनवरी की तारीख नियत की थी। बहस के बाद यदि प्रथम दृष्टया अपराध माना जाता है तो न्यायालय सभी आरोपियों को पेश होकर अपना पक्ष रखने के आदेश जारी कर सकती है।