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यूपी: दुष्कर्म का आरोप सिद्ध, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई दस साल के सश्रम कारावास की सजा
Thu, 29 Aug 2019 07:26 PM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Thu, 29 Aug 2019 07:26 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
सहारनपुर जनपद में जनकपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोस में घर के बाहर खेल रही किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध हो जाने पर कोर्ट ने दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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जनकपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 नवंबर 2015 की शाम लगभग सात बजे अपने घर के बाहर खेल रही दस वर्ष की बालिका को पड़ोस में ही रहने वाला घनश्याम बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने अपने घर पहुंचकर इसकी जानकारी अपने पिता को दी। जिस पर किशोरी के पिता ने जनकपुरी थाना में आरोपी घनश्याम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ललिता गुप्ता की अदालत में चला। लगभग चार साल तक चली सुनवाई के बाद साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर कोर्ट ने घनश्याम को दुष्कर्म का दोषी पाया। कोर्ट ने घनश्याम को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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