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अदालत ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद और दो को 10-10 साल की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया

Thu, 01 Aug 2019 01:02 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 01 Aug 2019 01:02 AM IST
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Court sentences life sentence to two brothers in Muzaffarnagar
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

मुजफ्फरनगर में अदालत ने ग्रामीण पर जानलेवा हमला करने के मुकदमे में तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को दोषी करार दिया। दो भाइयों को उम्रकैद और दो को दस-दस वर्ष का कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। 

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अभियोजन पक्ष के अनुसार ककरौली थाना क्षेत्र के गांव तेवड़ा निवासी दिलरूबा पत्नी उस्मान ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में न्याय की गुहार लगाते हुए बताया था कि 28 जनवरी 2009 को पुरकाजी निवासी उसका बहनोई नूरहसन गांव तेवड़ा में भैंस खरीदने आया था। मगर उसे भैंस नहीं मिल सकी, तो वह रात में तेवड़ा गांव में ही रुक गया। जब वह सुबह अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे तेवड़ा के ही रागिब, रौनक, अरशद पुत्रगण लियाकत और फिरोज पुत्र अब्दुल अजीज मिले। सभी ने नूरहसन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे नूरहसन गंभीर रूप से घायल हो गया। वादिया ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने वादिया ककरौली थाना पहुंची तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मुकदमे को परिवाद के रूप में स्वीकार कर लिया। जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज की अदालत संख्या- 11 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार ने कोर्ट में छह गवाह और सबूत पेश किए।
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न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त रागिब, रौनक, अरशद और फिरोज को नूरहसन पर कातिलाना हमला करने का दोषी करार देते हुए धारा 307 /34 के तहत रागिब व अरशद दोनों सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा, अभियुक्त रौनक व फिरोज को दस-दस वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना, धारा 504 के तहत रागिब, अरशद, रौनक, फिरोज को एक-एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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