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रोडवेज बसों में माल ढोया तो नपेंगे स्टेशन प्रभारी
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मेरठ। व्यापारियों से पैसा लेकर रोडवेज बसों में ढोए जा रहे सामान की शिकायत पर एमडी डॉ. राज शेखर ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने एडवाइजरी जारी कराते हुए आदेश के उल्लंघन पर एआरएम, स्टेशन प्रभारी से लेकर परिचालक तक पर कार्रवाई की बात कही है।
रोडवेज परिचालक कमाई के लालच में बसों की डिग्गी और सीटों के नीचे बिना बुक किए माल भर लेते हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि रोडवेज बसों में यात्रियों से ज्यादा माल ढुलाई होने से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। शिकायत के बाद भी इस पर लगाम नहीं लग रही है। विभाग के नवनियुक्त एमडी डॉ. राज शेखर ने मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों और यात्रियों की शिकायत पर तीन सूत्रीय एडवाइजरी जारी की है। एमडी का कहना है कि रूट पर निरीक्षण और शिकायतों के बाद मालूम हुआ है कि निगम की बसों में कोरियर पार्सल सेवा के लिए अधिकृत फर्म द्वारा बुक भार अथवा परिचालक द्वारा बुक भार के साथ उसका मालिक यात्रारत नहीं रहता है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि माल व्यवसायिक है या घरेलू। इस संबंध में यात्रियों से अधिक किराया वसूल कर टिकट भी जारी नहीं करने की शिकायत प्राप्त हो रही है।
एमडी की एडवाइजरी के अनुसार किसी भी प्रकार का अनबुक्ड सामान बसों में ले जाने, सामान की टिकट उसके वास्तविक किराये से कम की बनाने, बिना मालिक के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोेने और भ्रष्टाचार करते हुए यात्रियों को परेशान करने पर डिपो एआरएम, स्टेशन प्रभारी और परिचालक पर कार्रवाई की जाएगी। भार स्वामी की अनुपस्थिति में भार को बस डिपो के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी/केंद्र प्रभारी के पास जमा कराकर भार स्वामी के सुपर्द किया जाएगा।
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रोडवेज परिचालक कमाई के लालच में बसों की डिग्गी और सीटों के नीचे बिना बुक किए माल भर लेते हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि रोडवेज बसों में यात्रियों से ज्यादा माल ढुलाई होने से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। शिकायत के बाद भी इस पर लगाम नहीं लग रही है। विभाग के नवनियुक्त एमडी डॉ. राज शेखर ने मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों और यात्रियों की शिकायत पर तीन सूत्रीय एडवाइजरी जारी की है। एमडी का कहना है कि रूट पर निरीक्षण और शिकायतों के बाद मालूम हुआ है कि निगम की बसों में कोरियर पार्सल सेवा के लिए अधिकृत फर्म द्वारा बुक भार अथवा परिचालक द्वारा बुक भार के साथ उसका मालिक यात्रारत नहीं रहता है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि माल व्यवसायिक है या घरेलू। इस संबंध में यात्रियों से अधिक किराया वसूल कर टिकट भी जारी नहीं करने की शिकायत प्राप्त हो रही है।
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एमडी की एडवाइजरी के अनुसार किसी भी प्रकार का अनबुक्ड सामान बसों में ले जाने, सामान की टिकट उसके वास्तविक किराये से कम की बनाने, बिना मालिक के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोेने और भ्रष्टाचार करते हुए यात्रियों को परेशान करने पर डिपो एआरएम, स्टेशन प्रभारी और परिचालक पर कार्रवाई की जाएगी। भार स्वामी की अनुपस्थिति में भार को बस डिपो के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी/केंद्र प्रभारी के पास जमा कराकर भार स्वामी के सुपर्द किया जाएगा।
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