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Meerut News: चुनाव के लिए गाड़ी नहीं लाने वालों पर दर्ज होगी रिपोर्ट
Tue, 16 Apr 2024 03:58 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Tue, 16 Apr 2024 03:58 AM IST
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बिजनौर। चुनाव में प्रशासन को वाहनों की जरुरत पड़ती है। ऐसे में करीब दो हजार चार पहिया गाड़ियाें और एक हजार भारी वाहन-बस आदि का अधिग्रहण किया जाना है। नोटिस मिलने के बाद भी गाड़ी लेकर नहीं पहुंचने वालों पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। आज मंगलवार को वीरा कॉलेज और खोखरा मैदान में चार पहिया गाड़ियों को बुलाया गया है। जबकि भारी वाहनों को 17 अप्रैल की दोपहर तक पहुंचना होगा।
वाहनों के अधिग्रहण के लिए डीएम अंकित कुमार अग्रवाल दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। एआरटीओ प्रशासन शिवशंकर सिंह ने बताया कि बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद की बढ़ापुर विधानसभा में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। मतदान के लिए 18 अप्रैल की सुबह से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। पोलिंग पार्टियों के लिए करीब एक हजार बसों और अन्य भारी वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है। साथ ही पुलिस अफसरों और अन्य अफसरों के लिए चार पहिया गाड़ियों की जरुरत पड़ेगी। करीब दो हजार चार पहिया गाड़ियों को अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। चार पहिया गाड़ियों को मंगलवार की दोपहर तक पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास स्थित खोखरा मैदान में पहुंचना होगा।
एआरटीओ प्रवर्तन गौरी शंकर ठाकुर ने बताया कि अगर कोई भी वाहन स्वामी चुनाव ड्यूटी में गाड़ी लेकर नहीं पहुंचेगा तो उसके खिलाफ धारा-167 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रिपोर्ट भी दर्ज होगी।
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वाहनों के अधिग्रहण के लिए डीएम अंकित कुमार अग्रवाल दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। एआरटीओ प्रशासन शिवशंकर सिंह ने बताया कि बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद की बढ़ापुर विधानसभा में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। मतदान के लिए 18 अप्रैल की सुबह से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। पोलिंग पार्टियों के लिए करीब एक हजार बसों और अन्य भारी वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है। साथ ही पुलिस अफसरों और अन्य अफसरों के लिए चार पहिया गाड़ियों की जरुरत पड़ेगी। करीब दो हजार चार पहिया गाड़ियों को अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। चार पहिया गाड़ियों को मंगलवार की दोपहर तक पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास स्थित खोखरा मैदान में पहुंचना होगा।
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एआरटीओ प्रवर्तन गौरी शंकर ठाकुर ने बताया कि अगर कोई भी वाहन स्वामी चुनाव ड्यूटी में गाड़ी लेकर नहीं पहुंचेगा तो उसके खिलाफ धारा-167 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रिपोर्ट भी दर्ज होगी।
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