फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   rape case to saheli was sentenced to seven years, dangerous conspiracy was hatched

युवती से दुष्कर्म मामले में सहेली को 7 साल की सजा, रचा था षड्यंत्र

Fri, 22 Dec 2017 07:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो/ मेरठ Updated Fri, 22 Dec 2017 07:14 PM IST
विज्ञापन
rape case to saheli was sentenced to seven years, dangerous conspiracy was hatched
अदालत ने सुनाई सजा

फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (4) ने युवती से दुष्कर्म के मामले में उसकी सहेली को षड्यंत्र रचने पर सात वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने पर सहेली को जेल भेज दिया गया। इस मामले में अदालत मुख्य आरोपी को उसकी पत्नी समेत पहले ही सजा सुना चुकी है। बताते चलें कि दुष्कर्म के मामले में जिले का यह पहला केस है, जिसमें दुष्कर्म का षड्यंत्र रचने वाली सहेली को सजा हुई है। घटना के 14 साल बाद मुल्जिमा सहेली को सजा सुनाई गई।

विज्ञापन


पढ़ें : प्यार से ले गए होटल, फिर किया गैंगरेप, आपबीती सुन उड़ गए होश
विज्ञापन

 
तितावी थाने पर रेप पीड़िता ने तीन जून 2003 को मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता अपनी सहेली रीटा के साथ गांव से बाजार आई थी, वह गांव जाने के लिए बघरा बस स्टैंड पर खड़ी थी। सवारी आई तो रीटा ने कहा कि उसकी बुआ आ रही हैं, कुछ काम है तब चलेंगे। कुछ देर बाद सहेली रीटा की बुआ मुनेश और फूफा उग्रसेन उर्फ ओगर वहां आ गए, जो कि पीड़िता को बहाने से कसबे में एक मकान में ले गए, वहां पर सहेली के फूफा ने पीड़िता से बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत में सुनवाई के बाद वर्ष 2006 में उग्रसेन और उसकी पत्नी मुनेश को क्रमश: दस और पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस केस में आरोपी सहेली रीटा की फाइल अलग हो गई थी। इस संबंध में मुकदमे की सुनवाई एडीजे अशोक कुमार की फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) संख्या-4 में हुई। एडीजीसी अनोद बालियान ने कोर्ट में नौ गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। अदालत ने पीड़िता से रेप के मामले में सहेली रीटा को षड्यंत्र रचने का दोषी करार देते हुए उसे धारा 376, 120बी के तहत सात वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 342 के तहत छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद रीटा को जेल भेज दिया गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें

https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed