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Meerut News: भीषण गर्मी में महिलाओं ने दिया धरना
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शास्त्रीनगर सेक्टर-2 व गोल मंदिर के पास सेक्टर-3, 4 के चौराहे पर चला धरना
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। अपने घर और व्यापार बचाने की मांग को लेकर धरने पर बैठी महिलाओं का हौसला बारिश के बाद भीषण गर्मी में भी बरकरार है। बृहस्पतिवार को भी शास्त्रीनगर सेक्टर-2 और गोल मंदिर के पास सेक्टर-तीन व चार के चौराहे पर महिलाओं का धरना जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 17 जुलाई को मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने मेरठ आकर कमिश्नरी में प्रभावित महिलाओं और व्यापारियों से वार्ता की थी। इसके बाद कई प्रस्ताव तैयार हुए। अब प्रत्येक व्यापारी को दुकानें मिलने तक 50 हजार रुपये मासिक और तैयार होने वाली दुकानों को निशुल्क देने की मांग की जा रही है।
अब फिर से मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी का दौरा होना है, जिसमें समीक्षा होगी। व्यापारियों के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जाना है। वहीं परिषद ने सील की गई संपत्तियों की सील खोल दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी 44 संपत्तियों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। आवासीय भवनों में पूर्ण व्यावसायिक प्रयोग पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश 14 जुलाई को दिया था। इसी के तहत परिषद की ओर से इन संपत्तियों का सर्वे किया गया था। संपत्ति स्वामियों को नोटिस जारी कर 15 दिन में इनके ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए गए हैं।-- -- -- -- --
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। अपने घर और व्यापार बचाने की मांग को लेकर धरने पर बैठी महिलाओं का हौसला बारिश के बाद भीषण गर्मी में भी बरकरार है। बृहस्पतिवार को भी शास्त्रीनगर सेक्टर-2 और गोल मंदिर के पास सेक्टर-तीन व चार के चौराहे पर महिलाओं का धरना जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 17 जुलाई को मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने मेरठ आकर कमिश्नरी में प्रभावित महिलाओं और व्यापारियों से वार्ता की थी। इसके बाद कई प्रस्ताव तैयार हुए। अब प्रत्येक व्यापारी को दुकानें मिलने तक 50 हजार रुपये मासिक और तैयार होने वाली दुकानों को निशुल्क देने की मांग की जा रही है।
अब फिर से मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी का दौरा होना है, जिसमें समीक्षा होगी। व्यापारियों के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जाना है। वहीं परिषद ने सील की गई संपत्तियों की सील खोल दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी 44 संपत्तियों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। आवासीय भवनों में पूर्ण व्यावसायिक प्रयोग पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश 14 जुलाई को दिया था। इसी के तहत परिषद की ओर से इन संपत्तियों का सर्वे किया गया था। संपत्ति स्वामियों को नोटिस जारी कर 15 दिन में इनके ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए गए हैं।
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