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Meerut News: संपत्ति नामांतरण शुल्क घटना, नई व्यवस्था लागू
Sun, 28 Jun 2026 01:43 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Sun, 28 Jun 2026 01:43 AM IST
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राजकीय गजट के आधार पर जारी शासनादेश पर नगर निगम ने किया अमल
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। शासन ने संपत्तियों का नामांतरण शुल्क घटा दिया है। इसी के साथ नई व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर दी गई है। घटा नामांतरण शुल्क मेरठ नगर निगम ने लागू कर दिया है। अब नई व्यवस्था के आधार पर नामांतरण शुल्क भवन स्वामियों से लिया जाएगा।
गृहकर विभाग की वरिष्ठ प्रभारी और अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी ने बताया कि नामांतरण शुल्क में निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उपविधि-2025 को प्रदेश सरकार के राजकीय गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। यह अधिसूचना 20 जून 2026 को जारी की गई थी। इसके प्रकाशन के साथ ही यह उपविधि नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी हो गई है।
नई उपविधि लागू होने के बाद संपत्तियों की निर्धारण सूची में संशोधन, नाम परिवर्तन, क्षेत्रफल में बदलाव, निर्माण संबंधी परिवर्तन या अन्य आवश्यक प्रविष्टियों को अब निर्धारित प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य संपत्ति कर निर्धारण व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता, एकरूपता और प्रशासनिक दक्षता लाना है। 50 हजार तक नामांतरण शुल्क लिया जा रहा था, जो कि अब घटकर पांच हजार कर दिया गया है। नामांतरण शुल्क ज्यादा होने की वजह से अधिकांश लोग अपनी संपत्ति के नाम को परिवर्तित नहीं कर पा रहे थे। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने शासन के इस निर्णय की सराहना की है।
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अब नया नामांतरण शुल्क
संपत्ति का क्षेत्रफल (वर्ग फीट) नामांतरण शुल्क
1000 वर्ग फीट तक 1,000 रुपये
1001 से 2000 वर्ग फीट तक 2,000 रुपये
2001 से 3000 वर्ग फीट तक 3,000 रुपये
3001 वर्ग फीट से अधिक 5,000 रुपये
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। शासन ने संपत्तियों का नामांतरण शुल्क घटा दिया है। इसी के साथ नई व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर दी गई है। घटा नामांतरण शुल्क मेरठ नगर निगम ने लागू कर दिया है। अब नई व्यवस्था के आधार पर नामांतरण शुल्क भवन स्वामियों से लिया जाएगा।
गृहकर विभाग की वरिष्ठ प्रभारी और अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी ने बताया कि नामांतरण शुल्क में निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उपविधि-2025 को प्रदेश सरकार के राजकीय गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। यह अधिसूचना 20 जून 2026 को जारी की गई थी। इसके प्रकाशन के साथ ही यह उपविधि नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी हो गई है।
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नई उपविधि लागू होने के बाद संपत्तियों की निर्धारण सूची में संशोधन, नाम परिवर्तन, क्षेत्रफल में बदलाव, निर्माण संबंधी परिवर्तन या अन्य आवश्यक प्रविष्टियों को अब निर्धारित प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य संपत्ति कर निर्धारण व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता, एकरूपता और प्रशासनिक दक्षता लाना है। 50 हजार तक नामांतरण शुल्क लिया जा रहा था, जो कि अब घटकर पांच हजार कर दिया गया है। नामांतरण शुल्क ज्यादा होने की वजह से अधिकांश लोग अपनी संपत्ति के नाम को परिवर्तित नहीं कर पा रहे थे। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने शासन के इस निर्णय की सराहना की है।
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अब नया नामांतरण शुल्क
संपत्ति का क्षेत्रफल (वर्ग फीट) नामांतरण शुल्क
1000 वर्ग फीट तक 1,000 रुपये
1001 से 2000 वर्ग फीट तक 2,000 रुपये
2001 से 3000 वर्ग फीट तक 3,000 रुपये
3001 वर्ग फीट से अधिक 5,000 रुपये