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Meerut News: राधे हत्याकांड में प्रमीश को आजीवन कारावास

Wed, 10 Apr 2024 04:47 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2024 04:47 AM IST
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Pramish gets life imprisonment in Radhe murder case
दौराला। दौराला थाना क्षेत्र के मामूरी गांव निवासी राधे पुत्र चरण सिंह की हत्या के मामले में प्रमीश को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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2016 में मामूरी गांव निवासी राधे पुत्र चरण सिंह की गांव के ही प्रमीश ने शराब पिलाने के बाद एक नलकूप पर ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रमीश के राधे की पत्नी से अवैध संबंध थे, जबकि प्रमीश अविवाहित था। मामले में प्रमीश को नामजद किया गया था और पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर तमंचा भी बरामद कर लिया था। हत्या के मामले में भाई बबलू पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को न्यायालय ने प्रमीश को धारा 302 में आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 25/27 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह का साधारण कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई। संवाद
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