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Meerut News: गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगा दाखिला

Tue, 11 Nov 2025 08:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 11 Nov 2025 08:51 PM IST
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Poor children will get admission in private schools
दिसंबर से शुरू होगी दाखिला प्रक्रिया, पांच चरणों में होगी पूरी
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संवाद न्यूज एजेंसी
हस्तिनापुर। बेसिक शिक्षा विभाग गरीब परिवारों के बच्चों को आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाता है। गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए दिसंबर माह से ही प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
सरकार इस वर्ष यह प्रयास कर रही है कि किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई में एक दिन भी देरी न हो और उसे समय से स्कूल में प्रवेश दिलाकर अप्रैल के पहले दिन से ही उसकी नियमित पढ़ाई शुरू करा दी जाए। सरकार ने इन आवेदनों के सत्यापन कार्य में तेजी लाकर बच्चों को उनके अधिकार शीघ्र प्रदान करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा दिलाने की प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं। आवेदन प्रक्रिया को चार चरणों के बजाय पांच चरणों में पूरा किया जाएगा।
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बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि इस योजना के तहत ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पात्र बच्चों का चयन किया जाएगा। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। इसके लिए अभिभावकों को आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे। अलग-अलग तिथियों में आवेदन और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। इस बार शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जो आगामी शिक्षा सत्र 2026-27 से प्रभावी होंगे। बच्चों का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आईडी और अभिभावकों का आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
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शासन ने यह भी व्यवस्था की है कि प्रत्येक चरण में जिन बच्चों का चयन नहीं होगा, उनके अस्वीकृत होने के कारणों की समीक्षा भी की जाएगी ताकि आगे की प्रक्रिया और पारदर्शी बनाई जा सके। एबीएसए कमलराज ने अभिभावकों से अपील की है कि वह समय रहते अपने दस्तावेज तैयार कर लें और निर्धारित समय पर ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि किसी भी चरण में पात्रता से वंचित न रहें।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. अभिभावकों का आधार कार्ड
2. आय प्रमाणपत्र
3. जाति प्रमाणपत्र
4. निवास प्रमाणपत्र
5. बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र
6. बच्चे का आधार कार्ड



निजी कान्वेंट विद्यालयों में 25 फीसदी सीटों पर मिलता है आरक्षण

आरटीई के तहत निजी कान्वेंट विद्यालयों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता है। इनके पढ़ने से लेकर कापी-किताब तक का खर्च शासन स्तर से वहन किया जाता है। गरीब परिवारों के बच्चों के प्रवेश के लिए एक दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी।



एक दिसंबर से शुरू होगी दाखिला प्रक्रिया

गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा दिलाने की प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं। आवेदन प्रक्रिया को चार की जगह पांच चरणों में पूरा किया जाएगा। -कमल राज, एबीएसए, हस्तिनापुर
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